एक्शन में कलेक्टर- चार राइस मिलर्स ने नहीं किया चावल जमा, अब बैंक गारंटी होगी जब्त

बिलासपुर। कस्टम मिलिंग के तहत समितियों व संग्रहण केंद्र से धान का उठाव करने के बाद अपने हिस्से का चावल एफसीआई में जमा नहीं करने वाले चार राइस मिलर्स को कलेक्टर अवनीश शरण ने नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक कोटे का चावल जमा करने का निर्देश दिया है। राइस मिलर्स को यह भी चेतावनी दी है कि तय तिथि तक चावल जमा ना करने पर बैंक गारंटी राजसात कर ली जाएगी। कलेक्टर ने श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, एसडी. एग्रो फूड प्रोडक्ट, जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई को नोटिस जारी कर हिदायत के साथ ही अल्टीमेटम दिया है।

कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव जिले के मिलर्स द्वारा किया गया है। उपार्जित धान के अनुसार मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा समस्त मिलर्स द्वारा अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराये जाने के निर्देश दिये गए हैं। वर्तमान में जिले के 4 मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जाना शेष है। जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण द्वारा नोटिस जारी करते हुए 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिये गये है। चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव हेतु जमा किये गये प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी। जिले के ऐसे मिलर्स जिन्हें नोटिस जारी है, उनमें श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो एग्रो इण्डस्ट्रीज, एस. डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट, जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई शामिल हैं।

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