सरकार का बड़ा फैसला: तबादले के 7 दिन बाद ज्वाईनिंग नहीं दी तो सस्पेंड, ब्रेक इन सर्विस
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय सेवकों का अगर तबादला होता है, तो उन्हें 7 दिनों के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो शासकीय सेवक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर हाजिर रहे, तो कर्मी के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, तबादला आदेश जारी होने के 10 दिनों बाद शासकीय सेवक को एकपक्षीय भारमुक्त कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी भारसाधक सचिवों को आदेश जारी किया है। यह आदेश दरअसल इसलिए जारी किया गया है कि अन्यत्र पदस्थापना होने या स्थानांतरण के बाद प्रभावित अधिकारी कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल पर जाने की जगह कोर्ट चले जाते हैं, वहां उन्हें स्थगन मिल जाता है, लेकिन इस अवधि में शासकीय सेवक अपने कर्तव्य से गैरहाजिर रहते हैं। साथ ही गैरहाजिर रहने की अवधि के लिए वेतन भत्ते की मांग करते हैं, जबकि वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। सरकार का ये मानना भी है कि अपने स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक स्थानांतरित स्थान पर जाने स्थानातरंण के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए नियमों के तहत उपलब्ध अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार भी रखते हैं।
अब सरकार ने दिए ये निर्देश
इन हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि स्थानांतरित शासकीय सेवक यदि 7 दिनों से अधिक अवधि के लिए लघुकृत अवकाश लेता है को उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा जाएगा। यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुशंसा नहीं की जाती है तो या शासकीय सेवक अन्य अवकाश के लिए आवेदन करता है तो या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो ऐसी अवधि को अनाधिकृत अनुपस्थिति मानकर इसे डाईज नॉन किया जाए
नई पोस्टिंग स्थल से ही वेतन
सरकार ने ये भी कहा है कि स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ही स्वीकृत किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने के प्रस्ताव हैं तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर अनुसूचित क्षेत्र से ही हो) अनिवार्यतः रखा जाए। शहरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र रिक्तियों का जो असंतुलन है उसे संतुलित करने का विशेष ध्यान रखने भी कहा गया है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए निवास परिवर्तन के बिना स्थानांतरण हुआ है तो शासकीय सेवक के कार्यमुक्त होने के बाद एक दिन से अधिक पदग्रहण काल की पात्रता नहीं होगी। स्थान से मतलब नगर पालिता या नगर निगम की सीमा से आने वाले क्षेत्र से है जिसमें उपनगरीय नगरपालिकाएं, अधिसूचित क्षेत्र केन्टोनमेंट और नगर पालिका के आसपास का क्षेत्र शामिल होगा।