जेल में कैदियों से मारपीट व रुपये मांगने की शिकायत पर हाईकोर्ट सख्त, मांगा डीजी जेल से जवाब
बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर सेंट्रल जेल में कैदियों से हो रहे मारपीट व रुपये मांगने के मामले को गंभीरता से लिया है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद के बेंच में हुई। कोर्ट ने डीजी जेल से इस संबंध में शपथ पत्र में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें, बीते कुछ माह में छत्तीसगढ़ के जेलों में कैदियों के साथ मारपीट व रुपये वसूलने के कई मामले सामने आए है। इस मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। इसी तरह का एक मामला प्रदेश के सारंगढ़ उप जेल में कैदियों से पैसे उगाही करने का मामला सामने आया था। पैसा न देने पर कैदियों से मारपीट करने की बात बतायी गई।
इसमें तो कैश ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बातें भी कैदी के परिजनों ने बताया और हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई चल रही है। दोनों ही मामलों पर कोर्ट ने जेल डीजी को नोटिस जारी किया है। पहले भी जेल डीजी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था जेल डीजी ने जवाब में जांच के लिए टीम बनाने की जानकारी कोर्ट को दी थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जेल में कैदियों की सुरक्षा से संबंधित कई सवाल शासन से पूछा गया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए उप महाधिवक्ता पहुंचे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि दोषी जेल कर्मियों के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्रवाई की है। इस पर जवाब में उप महाधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों को शो काज नोटिस जारी किया गया है। वहीं जांच के लिए कमेटी बनायी गई है जो जांच कर रही है।