रजिस्ट्रार विजिलेंस आलोक कुमार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को पत्र जारी किया गया है। प्रदेश में कार्यरत 526 न्यायिक अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी तय फार्मेट और जारी ई मेल के जरिए पेश करनी होगी।
प्रदेश भर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजी चिट्ठी
बालोद/बलौदा-बाजार/बस्तर में जगदलपुर/बेमेतरा/बिलासपुर/बलरामपुर में रामानुजगंज/धमतरी/दुर्ग/रायपुर/जशपुर/कबीरधाम (कवर्धा)/मुंगेली/कोरबा/रायगढ़/राजनांदगांव/सरगुजा (अंबिकापुर)/सूरजपुर/महासमुंद/उत्तर बस्तर (कांकेर)/कोरिया (बैकुंठपुर)/जांजगीर-चांपा/कोंडागांव/ दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) (छ.ग.)
रजिस्ट्रार विजिलेंस ने इस तरह जारी किया निर्देश
जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा (31/12/2024 तक) प्रस्तुत करना। उपर्युक्त विषय के संबंध में, आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिले में पदस्थ सभी न्यायिक अधिकारियों से संपत्ति की घोषणा (31/12/2024 तक) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करें, जो कि संलग्न है, उसे सत्यापित करें और इसे अपने साथ पीडीएफ प्रारूप में ई-मेल के माध्यम से इस रजिस्ट्री को ई-मेल पते – rv-hc.cg@gov.in पर 28 फरवरी, 2025 तक भेजें और साथ ही पंजीकृत डाक के माध्यम से इसकी हार्ड कॉपी भी भेजें। रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस ने यह भी जारी निर्देश में यह भी लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि कोई भी न्यायिक अधिकारी अपनी संपत्ति की घोषणा व्यक्तिगत रूप से सीधे प्रस्तुत न कर सके। यदि आप ऐसा करने में विफल रहे, तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इन संपत्तियों के संबंध में देनी होगी जानकारी
अचल संपत्ति में जमीन, मकान आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही बताना होगा कि इन संपत्तियों को अर्जित करने का उनका स्रोत क्या है। चल संपत्ति में जेवरात, बैंक में जमा राशि, शेयर, निवेश, एफडी, पीपीएफ, जीपीएफ, एनएसएस और अन्य रकम की जानकारी देनी होगी।