हर वार्ड में दी जाएगी EVM की जानकारी: राज्‍य निर्वाचन आयोग ने कलेक्‍टरों को जारी किया पत्र

रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख खत्‍म होने के साथ ही राज्‍य निर्वाचन आयोग मतदान की तैयारी में जुट गया है। नगरीय निकायों में इस बार ईवीएम के जरिये मतदान होगा। ऐसे में ईवीएम पर उठने वाले सवालों और संदेहों को दूर करने के लिए राज्‍य निर्वाचन आयोग ने एक पहल की है। आयोग ने राज्‍य के सभी कलेक्‍टरों को प्रत्‍येक चुनावी वार्ड में ईवीएम प्रदर्शन केंद्र लगाने का निर्देश दिया है।

अफसरों के अनुसार प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 परिषद और 114 नगर पंचायतों के साथ चार निकायों के पांच वार्डों में उपचुनाव होना है। महापौर और अध्‍यक्ष के साथ कुल 3201 वार्ड में पार्षद के लिए चुनाव होगा। राज्‍य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्‍टरों को प्रत्‍येक चुनावी वार्ड में ईवीएम की जानकारी देने के लिए एक सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इन सेंटरों में मास्‍टर ट्रेनर को नोडल अफसर बनाया जाएगा। वहां आम लोगों को ईवीएम की पूरी जानकारी दी जाएगी। लोगों को डैमों देखने और करने का भी मौका मिलोगा।

इस संबंध में राज्‍य निर्वाचन आयोग की तरफ से कलेक्‍टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि गरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 EVM के माध्यम से तथा वर्ष 2019 में मतपेटियों के माध्यम से कराए गए थे। राज्य शासन द्वारा संबंधित नियमों में किये गए संशोधन अनुसार नगरपालिकाओं का आगामी आम निर्वाचन ई.व्ही.एम. के माध्यम से कराया जाना है। तदानुसार आम नागरिकों को ई.व्ही.एम. के संबंध में जानकारी एवं जागरूकता हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। जिसके अंतर्गत प्रति वार्ड (शासकीय कार्यालय में) ई.व्ही.एम. प्रदर्शन / जानकारी केन्द्र बनाया जाये एवं एक नोडल नियुक्त किया जाये। प्रत्येक प्रदर्शन केन्द्र में मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी लगाई जाये, जो ई.व्ही. एम. के संचालन एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को डिमोंस्ट्रेट करके बताए एवं उनकी शंकाओं / जिज्ञासाओं का निराकरण करें। नगरपालिकाओं का आगामी आम निर्वाचन ई. व्ही.एम. के माध्यम से कराया जाना है। तदानुसार आम नागरिकों को ई.व्ही.एम. के संबंध में जानकारी एवं जागरूकता हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना है। जिसके अंतर्गत :-

 

1. प्रति वार्ड (शासकीय कार्यालय में) ई.व्ही.एम. प्रदर्शन / जानकारी केन्द्र बनाया जाये एवं एक नोडल नियुक्त किया जाये। प्रत्येक प्रदर्शन केन्द्र में मास्टर ट्रेनर की ड्यूटी लगाई जाये, जो ई.व्ही.एम. के संचालन एवं मतदान प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी आम नागरिकों को डिमोंस्ट्रेट करके बताए एवं उनकी शंकाओं / जिज्ञासाओं का निराकरण करें। नाम वापसी की तिथि से मतदान के दो दिवस पूर्व तक ई.व्ही.एम. का प्रदर्शन किया जाए, जिसमें डमी मतपत्र प्रयोग किया जा सकता है। डमी मतपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समान हो परन्तु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं प्रतीक डमी मतपत्र में मुद्रित नहीं होना चाहिए अर्थात् जिन वार्डों में दो या अधिक BUs की आवश्यकता हो वहां पर दो या अधिक BUs का प्रदर्शन हेतु उपयोग किया जाए।

2. जिले में Election Rule और EVM Demo से संबंधित मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिले के प्रोफेशनल एवं डिग्री कॉलेज में भी ई.व्ही.एम. डेमोन्ट्रेशन यूनिट की स्थापना किया जाए। साथ ही साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉलिक मीडिया में भी ई.व्ही.एम. के संबंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये जिससे आम नागरिकों को ई.व्ही.एम. के संबंध में जागरूक किया जा सके।

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