बलौदा बाजार हिंसा मामले में 43 आरोपियों को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बना आधार
बिलासपुर| बलौदा बाजार हिंसा मामले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां 43 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में एक अभियुक्त को जमानत मिलने के बाद इसी आधार पर लगाए गए आवेदन पर जमानत मिली है।
बलौदाबाजार में 10 जून को हुए हिंसा और तोड़फोड़ की घटना के बाद अब एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस मामले में शामिल 43 लोगों को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है।
ये जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नारायण मिरी को दी गई जमानत के आधार पर दी गई है। इन 43 आरोपियों को जमानत मिलने की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर किया इसके बाद आरोपियों को राहत मिली है।
जस्टिस नरेंद्र व्यास की सिंगल बैंच में हुई सुनवाई दरअसल 10 जून को बलौदा बाजार में संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ और एसपी कार्यालय को जलाए जाने की हुई थी। घटना आगजनी, हिंसा और तोड़फोड़ के मामले में अलग अलग धाराओं में हुई थी।
वहीं गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद लगाई गई थी। जिसके बाद हाईकोर्ट में याचिका याचिकर्ताओं के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने की जमानत मंजूर होने पुष्टि की है।
आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका बलौदाबाजार सीजेएम कोर्ट, जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार और हाईकोर्ट बिलासपुर से खारिज हो चुकी हैं। अब विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की हैं। जिस पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी।