निर्वाचन कार्यों में लापरवाही : 6 शिक्षक निलंबित, तीन प्रधान पाठक व दो शिक्षकों को नोटिस

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बेमेतरा। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत दौरान निर्वाचन कार्यों में लापरवाही पर बेमेतरा में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां पर 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। वहीं दो स्कूलों के प्रधान पाठकों व दो अन्य शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।बेमेतरा जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत मतदान दलों के 2 फरवरी 2025 को आयोजित प्रशिक्षण में अनुपस्थिति और निर्वाचन कार्यों में उदासीनता बरतने के कारण कलेक्टर रणबीर शर्मा ने छह शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबित शिक्षकों में विकास कुमार वर्मा (सहायक शिक्षक, स्वामी आत्मानंद स्कूल, ठेलका), निर्मल ठाकुर (व्याख्याता, हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा), कमलेश कुमार वर्मा (हायर सेकेंडरी स्कूल, बोरतरा), नागेश्वर चौहान (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, केशतरा), मनोज कश्यप (शिक्षक एलबी, शासकीय माध्यमिक शाला, घिवरी) और चैन सिंह ठाकुर (शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, कोंगियाकला) शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन सभी शिक्षकों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बेमेतरा निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार निर्वाचन कार्यों में लापरवाही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने तीन प्रधान पाठकों व दो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन प्रधान पाठकों को नोटिस जारी किया गया है सुनील राजपूत (प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला मौहाभाटा), नवीन दास गोस्वामी (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला नवागांवखुर्द) और होरिलाल घृतलहरे (हेड मास्टर, शासकीय प्राथमिक शाला मुढिय़ा) शामिल हैं। इन सभी शिक्षकों से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है, तो इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार निर्वाचन ड्यूटी करने में असमर्थता व्यक्त करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शिक्षक एलबी गेंदराम डेहरे ग्राम जोगीपुर एवं चन्द्रिका प्रसाद शिक्षक एलबी ग्राम खैरझिटी द्वारा निर्वाचन ड्यूटी करने में असमर्थता व्यक्त की गई। इस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर ने उन्हें निर्देशित किया है कि 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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