सीजी-पीएससी पूर्व चेयरमैन को नहीं मिली जमानत

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजी-पीएससी घोटाले के केस में फंसे पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 17 अप्रेल को सोनवानी की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रखा था, जिस पर आज आदेश जारी करते हुए यह फैसला सुनाया है।

बता दें कि सीजी-पीएससी की 2020-2021 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। भाजपा के सीनियर लीडर ननकीराम कंवर ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी हाईकोर्ट को दी थी, जिसमें नेता, अधिकारी और रसूखदार कारोबारियों के रिश्तेदारों का सिलेक्शन किया गया।

बाद में घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया था।

 

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