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पत्नी की सुंदरता से थी जलन, इसलिए रात में सोते वक्त दांतों से काटकर खा ली नाक ! सनकी पति गिरफ्तार

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पश्चिम बंगाल| पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां जलन से ग्रस्त एक सनकी पति ने अपनी सो रही पत्नी की नाक दांतों से काटकर खा ली। पीड़िता की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी कि सुंदरता से जलन थी इसलिए उसने यह कदम उठाया। जिस वक्त यह वरदात को अंजाम दिया गया उस समय पीड़िता गहरी नींद मे सो रही थी।

नदिया जिले के बेरपारा में हुई वारदात

यह मामला नदिया जिले के शांतिपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बेरपारा इलाके का है। पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। जांच अधिकारियों ने बताया, “हमें पीड़िता के परिवार से लिखित शिकायत मिली थी। जांच के बाद आरोपी बापन शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है।

पीड़िता मधु खातून ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी बापन शेख के साथ 9 साल पहले प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। दंपति की एक 8 साल की बेटी भी है। मधु के अनुसार, बापन अक्सर उनके चेहरे और खासकर उनकी नाक की तारीफ करता था, लेकिन उसकी तारीफों के पीछे जलन और शक छिपा था। वह बार-बार कहता था कि उनकी नाक बहुत सुंदर है और वह उसे काटकर खा लेगा। मधु ने बताया कि बापन की यह हरकत उनकी सुंदरता से जलन का नतीजा थी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 मई 2025 की रात करीब 3 बजे हुई। मधु अपने घर में गहरी नींद में थीं, तभी बापन ने उनकी नाक दांतों से काट ली और उसे खा गया। दर्द से चीखते हुए मधु जाग गईं और उन्होंने बापन का विरोध करने की कोशिश की। इस दौरान बापन ने मधु की उंगली भी काट दी। मधु ने किसी तरह खुद को बचाया और अपनी मां के साथ शांतिपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बापन शेख को गिरफ्तार कर लिया।

मधु ने पुलिस को दिए बयान में कहा, “मेरा पति कभी-कभी शराब पीता था। शराब के नशे में वह मेरे चेहरे और नाक की तारीफ करता था और कहता था कि तुम्हारी नाक इतनी सुंदर है कि मैं इसे काटकर खा लूंगा। उसने मुझे तेजाब फेंकने की धमकी भी दी थी। शुक्रवार की रात उसने मेरी नाक काट दी। मधु की मां ने भी बताया कि उनकी बेटी उस रात रोज की तरह सो रही थी, जब यह क्रूर घटना हुई।

पुलिस ने बापन शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 326 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।