बिना नियम कायदे का पालन किए क्लिनिक चलाने वाले कार्डियोलॉजिस्ट को कलेक्टर ने किया 20 हजार रुपए का जुर्माना


रायपुर। बिना नियम कायदे के क्लिनिक चलाने वाले कार्डियोलाॅजिस्ट के खिलाफ रायपुर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाइ की है। कलेक्टर ने डाॅक्टर पर 20 हजार का जुर्माना ठोका है। डाॅक्टर के द्वारा निजी क्लीनिक खोलकर मरीजों को गुमराह कर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था। डाॅक्टर के क्लीनिक का नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन नहीं था और न ही छग आयुर्विज्ञान परिषद में डिग्री पंजीकृत है।

