राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अगली सुनवाई 9 जून को
Bilaspur High Court: राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया के बीच में राज्य सरकार द्वारा जोड़ी गई शर्त को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
चयन प्रक्रिया को लेकर सरकार की तरफ से 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्तें लागू की गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान बीच में ही 9 मई को 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू की गई थी। इंटरव्यू से पहले इस शर्त को शामिल करने के सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए तीन याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस संजय जायसवाल ने अगली सुनवाई 9 जून तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।