रेंजर ने विभागीय अकाउंट से पार किए 50 लाख, कोई कार्रवाई नहीं, 24 घंटे बाद रिटायरमेंट

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रायपुर। रेंजर सालिक राम यादव ने गजब का फर्जीवाड़ा किया है। अंतागढ़ से दहीकोंगा (सा.) परिक्षेत्र वनमण्डल कोण्डागांव में तबादला कर दिया था। स्थानांतरण आदेश के बाद उसे रिलिव कर दिया गया। भारमुक्त होने के बाद उसने गुपचुप तरीके से विभाग के चालू बैंक खाते से अलग-अलग तिथियों में 50 लाख रुपये आहरण कर लिया। इसके लिए ना तो विभाग के आला अफसरों की सहमति ली और ना ही जानकारी ही दी। बैंक स्टेटमेंट सामने आने के बाद डीएफओ ने रेंजर सालिक राम को शोकाज नाटिस जारी कर जवाब मांगा। नोटिस-नोटिस के इस खेल के बाद फाइल दब सी गई।

रेेंजर सालिक राम यादव भारमुक्त होने के बाद भी बीते वर्ष अलग-अलग तिथियों में विभाग के चालू बैंक अकाउंट से 50 लाख रुपये का गुपचुप तरीके से आहरण कर लिया। मामले के खुलासे के बाद डीएफओ ने रेंजर सालिक राम को शोकाज नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। डीएफओ द्वारा जारी नोटिस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह मार्च 2024 में परिक्षेत्र अधिकारी अन्तागढ़ के पदिय हैसियत से उपरोक्त विवरणानुसार राशि आहरित व भुगतान कर मासिक लेखा आपके स्वंय के उत्तर दायित्व पर वनमण्डल लेखा मे सामायोजित किया गया है। नोटिस में लिखा है कि पदस्थापना शाखा से भारमुक्ति पश्चात् शासकीय राशि का आहरण करना तथा उसका भुगतान कर वन वित्तीय नियमों एवं सिविल सेवा आचरण संहिता दोनो का उल्लघंन किया है।

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के 15 मार्च 2024 के आदेश के माध्यम से सालिक राम का स्थानान्तरण परिक्षेत्र अधिकारी अन्तागढ़ से दहीकोंगा (सा.) परिक्षेत्र वनमण्डल कोण्डागांव स्थानांतरण कर दिया गया था। स्थानांतरण आदेश के बाद 16 मार्च 2024 को उसे एकतरफा भारमुक्त करते हुए नवीन पदस्थापना उपस्थिति हेतु निर्देशित किया गया था।

रेंजर सालिक राम द्वारा प्रस्तुत मासिक लेखा माह मार्च 2024 के वनमण्डल में प्राप्ति 16 अप्रैल 2024 जांच में पाया गया की उसके द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी अन्तागढ़ के हैसियत से भारमुक्ति तिथि 16 मार्च 2024 के पश्चात् वनमण्डल कार्यालय द्वारा धनादेश जारी कर परिक्षेत्र अधिकारी अन्तागढ़ के चालू खाता में जमा राशि का उसके द्वारा धनादेश जारी करते हुए आहरण एवं संवितरण किया गया है। डीएफओ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में किस-किस तिथि को कितनी राशि का आहरण किया गया है विस्तार से जानकारी दी गई है। जारी नोटिस में रेंजर साहू द्वारा आहरण की गई राशि का विवरण दिया गया है।

16 मार्च 2024 को 19 लाख 76 हजार 001 रुपये, 17 मार्च 2024 को 19 लाख 97 हजार 717 रुपये, 18 मार्च 2024 को 7 लाख 11 हजार 494 रुपये व 21 मार्च 2024

को 3 लाख 13 हजार 010 रुपये, कुल 49 लाख 98 हजार 222 रुपये।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह मार्च 2024 मे लेखा समायोजन के अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आपके द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी अन्तागढ़ के पदिय हैसियत से उपरोक्त विवरणानुसार राशि आहरित व भुगतान कर मासिक लेखा आपके स्वंय के उत्तर दायित्त्व पर वनमण्डल लेखा ने सामायोजित किया गया है। परन्तु इस प्रकार शासकीय राशि का आपने पदस्थापना से भारमुक्ति पश्चात् शासकीय राशि का आहरण करना तथा उसका भुगतान कर वन वित्तीय नियमों एवं सिविल सेवा आचरण संहिता दोनों का उल्लघंन है, क्यों ना इस कृत्य के लिये आपको संवितरण के अधिकार से मुक्त रखा जाए। डीएफओ ने तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा था। जारी नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई थी कि तय समय सीमा में जवाब पेश ना करने पर शासन के निर्देशों की अवहेलना के लिये होने वाली कार्यवाही के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया था।

वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी अंतागढ़ सालिक राम यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीएफओ ने 15 मार्च 2024 को एक और आदेश जारी किया। जारी आदेश में छ.ग. शासन वन विभाग नवा रायपुर, अटल नगर द्वारा 15 मार्च 2024 को स्थानांतरण अंतागढ़ परिक्षेत्र से परिक्षेत्र अधिकारी दहीकोंगा (सा.) परिक्षेत्र वनमण्डल कोण्डागांव होने की जानकारी देते हुए 16. मार्च2024 को भारमुक्त करते हुए पदस्थापना वाले वनमंडल में उपस्थिति देने का निर्देश दिया था।

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