पोस्टिंग के 24 घंटे के भीतर आदेश कैंसल, गड़बड़ी आने लगी सामने

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रायपुर। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत काउंसिलिंग के बाद अतिशेष शिक्षकों की पोस्टिंग कर वाहवाही लुटने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों की पाेल अब खुलने लगी है। ताला मामला रायगढ़ जिले का है। रायगढ़ के डीईओ डॉ.के.व्ही.राव ने रोल बैक करते हुए पोस्टिंग के महज 24 घंटे बाद ही अपने ही आदेश काे केंसल कर दिया है। एक दो नहीं सात लेक्चरर की पोस्टिंग केंसल कर दिया है। ये सभी रसायन शास्त्र Chemistry के लेक्चरर हैं।

रायगढ़ डीईओ ने अपने आदेश में लिखा है कि शिक्षक युक्तियुक्तकरण के तहत संवर्ग टी के अंतर्गत कुल 07 अतिशेष रसायन शास्त्र के व्याख्याताओं को कार्यालयीन पत्र 02 जून 2025 के द्वारा काउंसलिंग हेतु सूची जारी किया गया था। काउंसलिंग पश्चात् युक्तियुक्तकरण संवर्ग टी सात लेक्चरर को 03 जून 2025 को पदस्थापना आदेश जारी किया गया है। उक्त पदस्थापना आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। डीईओ ने निरस्तीकरण आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग के अति महत्वपूर्ण काम में से एक था। डीपीआई ने पूरी प्रक्रिया के दौरान गंभीरता और पादर्शिता बरतने की कड़ी हिदायत भी दी थी। इसके बाद भी शिक्षा अधिकारियों ने काम की ना तो गंंभीरता समझी और ना ही प्रक्रिया को ठीक ढंग से संचालित किया है। रायगढ़ जिले में खामी उजागर हो गई है।

शिक्षक नेताओं के आरोप होने लगे सही-

शिक्षक संघ के नेताओं ने युक्तियुक्तिकरण की सूची और कांउसिलिंग के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। अतिशेष शिक्षकों को लेकर भी उनका नजरिया अलग रहा है। रायगढ़ में डीईओ के इस आदेश के बाद खामियां उभरकर सामने आने लगी है।

सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा, विभाग।

संचालक, लाक शिक्षण संचालनालय।

कलेक्टर, जिला रायगढ।

संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बिलासपुर।

सर्व विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, संवर्ग टी, जिला रायगढ।

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