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रेत माफियाओं के आतंक पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव और खनिज सचिव से मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में रेत माफियाओं पर लगाम नहीं लगने पर सख्ती दिखाते हुए मुख्य सचिव और खनिज सचिव से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसके बाद भी हालत यह है कि बलरामपुर में रेत माफियाओं द्वारा कांस्टेबल शिव बचन सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी जाती है, तो अब माफिया फायरिंग कर रहे हैं। स्टेट अफेयर्स की हालत चिंताजनक है और इन गंभीर मुद्दों को सख्ती से संभालना होगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए। जवाब में डीजीपी ने शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि बलरामपुर मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बीएनएस की धारा 103, 109, 121, 132, 221, 61, 303, 238, 249 और भारतीय वन अधिनियम सहित खान एवं खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरक्षक की मौत के बाद सनावल थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।