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DSP की पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज, सरकारी गाड़ी में बर्थडे मनाना पड़ा भारी, हाई कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई

dsp

बिलासपुर। डीएसपी पत्नी का सरकारी गाड़ी में बर्थ डे सेलिब्रेशन महंगा पड़ गया है। चीफ सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ हाई कोर्ट काे जानकारी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली डीएसपी की पत्नी के खिलाफ एफआईआार दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। चीफ सिकरेट्री के जवाब के बाद डिवीजन बेंच ने अगस्त में अगली सुनवाई का निर्देश दिया है।

बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 12वीं बटालियन रामानुजगंज में तैनात डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें वह नीली बत्ती लगे सरकारी वाहन के बोनट पर बैठकर केक काटते हुए अपना बर्थडे मना रही थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद आम नागरिकों में भारी आक्रोश देखा गया और प्रशासन पर सवाल उठने लगे। दबाव के चलते पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

29 जनवरी 2025 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान लिया था। उस रिपोर्ट में राजधानी में घटित एक अन्य मामले का उल्लेख था, जिसमें एक रसूखदार युवक ने अपनी कार को बीच सड़क पर रोक कर केक काटा था और आतिशबाजी कर बर्थडे मनाया था। उस घटना में भी पुलिस ने महज 300 रुपये का जुर्माना लगाकर औपचारिकता निभा दी थी, जिसे कोर्ट ने सिर्फ दिखावा करार दिया था। कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। साथ ही चीफ सिकरेट्री को यह बताने को कहा गया था कि दोषियों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई की गई और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

पीआईएल की सुनवाई के दौरान चीफ सिकरेट्री ने शपथ पत्र के साथ जानकारी दी कि बलरामपुर की इस घटना में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच के बाद कोर्ट ने चालान पेश किया गया। कोर्ट ने दोषी महिला को जुर्माना लगाया है। चीफ सिकरेट्री के जवाब के बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनरवाई अगस्त महीने में करने का निर्देश दिया है।

रीसेंट पोस्ट्स