सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी, रायगढ़ के 5 उद्योगों पर 13 लाख 96 हजार का जुर्माना

09_12_2022-court_demo

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित उद्योगों में पिछले दिनों सुरक्षा मानको में लापरवाही के बाद हुए हादसो के बाद श्रम न्यायालय ने पांच उद्योगों पर 13 लाख 96 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। जिले में स्थापित उद्योगों में पिछले दिनों घटित घटनाओं के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने जांच की और उल्लंघन पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण बनाकर श्रम न्यायालय में प्रकरण दायर किया गया था जिसमें पांच उद्योगों पर 13 लाख 96 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है।

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि रायगढ़ जिले के कारखानों की लगातार जांच की जाती है। किसी भी दुर्घटना या शिकायत आने के बाद प्रकरण बनाकर मामला श्रम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रस्तुत किये गए 5 मामलों में फैसलाया आया है जिसमें कुल 13 लाख 96 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

उद्योगों के नाम और जुर्माना

  1. मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्रा.लि. सराईपाली – 2 लाख 30 हजार
  2. मेसर्स अग्रोहा स्टील प्रा.लि. ग्राम पाली के दो मामलों में – 8 लाख
  3. मेसर्स. विष्णु ब्रिक्स ग्राम उपरकछार जिला जशपुर- 3 लाख 50 हजार
  4. मेसर्स. इंड सिनर्जी, ग्राम कोटमार – 8 हजार
  5. मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन महापल्ली – 8 हजार

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