रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री को लेकर नए सख्त नियम लागू, तय समय और रूट के अलावा पूरे दिन शहर में प्रवेश पर रहेगी रोक

traffic jaam

रायपुर| शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक, रिंग रोड-01 और रिंग रोड-02 से शहर में आने वाले 18 प्रमुख मार्गों पर सुबह 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने तक प्रभावी रहेगा।

इन प्रमुख मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

प्रशासन ने जिन प्रमुख चौक-चौराहों और मार्गों पर यह प्रतिबंध लागू किया है, वे इस प्रकार हैं—

तेलीबांधा चौक

केनाल रोड

महावीर नगर चौक

राजेंद्र नगर चौक

पचपेड़ीनाका चौक

संतोषीनगर चौक

भाठागांव चौक

कुशालपुर चौक

रायपुरा चौक

डीडी नगर

अरिहंत नगर

टाटीबंध

हीरापुर टर्निंग

गोगांव तिराहा

गोंदवारा तिराहा

भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक)

विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा)

एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे (रिंग रोड-01)

पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को कम करने के लिए लिया गया है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा भी बेहतर होगी।

ऑफिस जाने वाले लोगों को जाम से राहत

स्कूल बसों और एंबुलेंस की आवाजाही आसान

बाजार क्षेत्रों में भीड़ कम होगी

प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय का पालन करें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

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