बिलासपुर हाई कोर्ट के पांच न्यायाधीशों को स्थायी जज का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई मुहर
बिलासपुर| सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पांच जजों को स्थाई जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम से मिली मंजूरी के बाद अब चीफ जस्टिस इन जजों को स्थाई जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। इसके लिए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा विधिवत आदेश जारी किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 24 मार्च, 2026 को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के पांच अस्थाई जजों को स्थाई जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है7 इस संबंध में कॉलेजियम ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पूर्व में जजों की नियुक्ति अस्थाईतौर पर की जाती है।
इसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा अस्थाई जजों को उनके कामकाज के मापदंडों के अनुसार स्थाई करने की अनुशंसा संबंधी पत्र कॉलेजियम को भेजा जाता है। कॉलेजियम की सहमित और स्वीकृति के बाद स्थाई जज के रूप में नियुक्ति हाेती है। नियमानुसार कॉलेजियम द्वारा स्थाई जज के रूप में नियुक्ति का आदेश जारी करने के बाद जजों को स्थाई जज के रूप में ओथ लेना होता है। शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं।
जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु, जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद।