इस तारीख से महंगी होगी बिजली, घरेलू समेत सभी श्रेणियों की दरों में हुआ इजाफा…

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रायपुर| छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने से अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जबकि गैर-घरेलू और कृषि पंप उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा।

सोमवार को रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में आयोग के सदस्यों विनोद गनोदवाले और अजय सिंह ने संशोधित टैरिफ की जानकारी दी। आयोग के अनुसार बिजली वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति, लागत और राजस्व आवश्यकताओं का परीक्षण करने के बाद दरों में वृद्धि का फैसला लिया गया है।  आयोग ने बताया कि राज्य की बिजली वितरण कंपनी ने करीब 6 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों में 24 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

प्रस्ताव पर विभिन्न पक्षों की आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने सीमित दर वृद्धि को मंजूरी दी। नई दरें लागू होने के बाद प्रदेश के घरेलू, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दरों में यह वृद्धि सीधे तौर पर मासिक घरेलू बजट और व्यवसायिक संचालन लागत को प्रभावित कर सकती है।

यदि कोई घरेलू उपभोक्ता एक महीने में 200 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो नई दर लागू होने के बाद उसे करीब 100 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इसी तरह अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं के बिल में वृद्धि का असर और ज्यादा दिखाई देगा।

किस श्रेणी में कितनी बढ़ोतरी

घरेलू उपभोक्ता : 50 पैसे प्रति यूनिट

गैर-घरेलू/व्यावसायिक उपभोक्ता : 40 पैसे प्रति यूनिट

कृषि पंप उपभोक्ता : 40 पैसे प्रति यूनिट

नई दरें लागू : 1 जुलाई 2026 से

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