गिरफ्तारी वारंट की तामिली में लापरवाही पर गिरी गाज, SSP ने TI को किया निलंबित

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनेश सिंह ने एक आदेश जारी कर टीआई को निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश में गिरफ्तारी वारंट की तामिली

एसएसपी रजनेश सिंह द्वारा जारी निलंबन आदेश में लिखा है, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायालय कैमूर (भभुआ) बिहार के प्रकरण मे धारा 144(3) BNSS में अभियुक्त मोह. आरिफ खॉन पिता अलीम खॉन निवासी युदनंदन नगर मस्जिद के पास मकान नं. सी/35 बिलासपुर हाल वार्ड क. 27 बनर्जी गली मैग्नेटो मॉल के पास बिलासपुर के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील, अदम तामीली से पुलिस मुख्यालय रायपुर के पत्र 12 जून.2026 के माध्यम से अवगत कराने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरांत भी पालन प्रतिवेदन समयावधि में प्रेषित न कर निरीक्षक अभय सिंह बैस द्वारा थाना प्रभारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई।

उक्त लापरवाही के लिये निरीक्षक अभय सिंह बैस तत्कालीन थाना प्रभारी सिरगिट्टी हाल रक्षित केन्द्र बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में निरीक्षक को निलंबन के नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।