हाई कोर्ट का आदेश: पुलिस कस्टडी में NEET परीक्षा देगा छात्र, रायपुर एसपी को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में जेल में बंद एक छात्र को नीट 2026 की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच ने छात्र को परीक्षा में बैठने की छूट देने के साथ ही जेल प्रशासन को उसे जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।

आवेदक छात्र खमतराई थाना (रायपुर) में दर्ज अपराध के मामले में न्यायिक हिरासत में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत हत्या का आरोप है। छात्र ने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अस्थायी जमानत की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा, छात्र नीट की तैयारी कर रहा है और 21 जून को केंद्रीय विद्यालय, रायपुर में आयोजित होने वाली परीक्षा में उसका शामिल होना भविष्य के लिए अनिवार्य है।

मामले की गंभीरता और छात्र के करियर को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रायपुर एसपी और जेल अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा है, आवेदक को कड़ी सुरक्षा और उचित पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाया जाए। परीक्षा संपन्न होने के बाद उसे वापस सुरक्षित जेल दाखिल कराया जाए। जेल नियमों के दायरे में रहते हुए छात्र को पढ़ाई के लिए आवश्यक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को आदेश की प्रति तत्काल ट्रायल कोर्ट, रायपुर एसपी और जेल अधीक्षक को भेजने के निर्देश दिए हैं ताकि समय पर आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। कोट ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि मामले में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, इसलिए मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की जाएगी।