शिक्षिका के रिटायरमेंट से ठीक पहले हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, राज्य शासन को दिए निर्देश; कल फिर होगी याचिका पर सुनवाई

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु ने रिटायरमेंट के मुहाने पर खड़ी एक शिक्षिका के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता शिक्षिका को कल यानी 30 जून 2026 को सुबह 11 बजे तक उनके पदोन्नत पद पर नए स्कूल में जॉइनिंग देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता और कल होने वाले रिटायरमेंट को देखते हुए राज्य शासन के अधिवक्ता को आज सोमवार दोपहर 2:15 बजे तक ही इस आदेश की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजने के सख्त निर्देश दिए।

याचिकाकर्ता मीना सिंह सरगुजा जिले के विकासखंड अंबिकापुर के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बंधियाचुआ में पदस्थ थीं। विभाग द्वारा उनका प्रमोशन कर उन्हें नए स्थान पूर्व माध्यमिक शाला बंधा, विकासखंड लखनपुर जिला सरगुजा में पदोन्नत पद पर पदस्थापना दी गई थी।

मीना सिंह को उनके मूल स्कूल बंधियाचुआ से तो कार्यमुक्त कर दिया गया था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी BEO अंबिकापुर द्वारा तकनीकी रूप से रिलीव नहीं किए जाने के कारण वे लखनपुर के नए स्कूल में अपनी जॉइनिंग नहीं दे पा रही थी। मीना सिंह कल मंगलवार यानी 30 जून 2026 को अपनी शासकीय सेवा की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। अगर वे रिटायरमेंट से पहले प्रमोटेड पद पर जॉइन नहीं करतीं, तो उन्हें जीवनभर इस पदोन्नति और बढ़े हुए पेंशनर लाभों से वंचित होना पड़ता।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनुराग सिंह ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता मंगलवार 30 जून को सेवानिवृत्त हो रही है, और वे प्रमोटेड पद पर जॉइन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन बीईओ कार्यालय की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के कारण उनकी जॉइनिंग अटकी हुई है।

राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए पैनल लॉयर शाहिल सिंह ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद ही नए पदस्थापना स्थल मिडिल स्कूल, बंधा में जॉइन करने का प्रयास नहीं किया।

याचिका की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, कोर्ट ने प्रशासनिक बाधाओं को दरकिनार करते हुए न्यायहित में बड़ा आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता मीना सिंह को कल 30 जून सुबह 11 बजे तक हर हाल में पूर्व माध्यमिक शाला बंधा, ब्लॉक लखनपुर में पदोन्नत पद पर जॉइन करने की अनुमति दी जाए।

कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिए कि वे आज ही दोपहर 2:15 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रशासन को इस आदेश की आधिकारिक सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करें।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को कल यानी 30 जून को दोबारा कोर्ट में लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं। हाई कोर्ट के इस त्वरित फैसले के बाद पीड़ित शिक्षिका को बड़ी राहत मिली है, जिससे अब वे अपने करियर के आखिरी दिन पदोन्नत अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हो सकेंगी।

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