प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026: 31 जुलाई अंतिम तिथि, जानें कितना लगेगा प्रीमियम और कैसे करें आवेदन

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गरियाबंद| खरीफ सीजन 2026 में मौसम संबंधी जोखिम से किसानों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया जारी है। जिले के किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और पात्र किसानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

जिला प्रशासन के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए धान (सिंचित और असिंचित), मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी और रागी को अधिसूचित फसलों में शामिल किया गया है। योजना का लाभ ऋणी, अऋणी, भू-धारक, बटाईदार और वनपट्टाधारी किसान भी उठा सकेंगे। जिले में इस बार बजाज अलायंज जनरल इंश्योरेंस को बीमा कंपनी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कृषि विभाग के मुताबिक अनाज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 2 प्रतिशत, जबकि लघुधान्य फसलों के लिए 1 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा। यदि प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होता है तो किसान 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल या टोल फ्री हेल्पलाइन 14447 पर इसकी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।

धान (सिंचित) : ₹66,000 बीमित राशि पर ₹1,320

धान (असिंचित) : ₹49,500 पर ₹990

मक्का : ₹50,600 पर ₹1,012

अरहर : ₹46,200 पर ₹1,012

उड़द और मूंग : ₹27,500 पर ₹550

मूंगफली : ₹51,700 पर ₹1,034

कोदो : ₹19,800 पर ₹198

कुटकी : ₹20,900 पर ₹209

रागी : ₹18,700 पर ₹187

अऋणी किसान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 और फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), संबंधित बैंक या लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अल-नीनो के प्रभाव से मानसून देर से आने और बारिश में अनियमितता की संभावना जताई गई है। ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेकर अपनी फसलों को सुरक्षित करें।