TET को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, हर साल दो बार परीक्षा; शिक्षकों को 2028 तक करना होगा क्वालिफाई

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रायपुर। कार्यरत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा। तय समय में TET उत्तीर्ण नहीं करने पर सेवा और पदोन्नति पर असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 के आदेश में राज्य सरकारों और परीक्षा एजेंसियों को हर साल कम से कम दो बार TET आयोजित करने का प्रयास करने को कहा है, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सकें।

छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार से कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष विभागीय TET आयोजित करने की मांग की है। फेडरेशन ने परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री और विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की भी मांग रखी है।

फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति के समय TET अनिवार्य नहीं होने के कारण वे बिना TET के कार्यरत हैं। ऐसे में सरकार को समय रहते परीक्षा आयोजित कर शिक्षकों को पर्याप्त अवसर देना चाहिए।