शासकीय राशि के गबन का खुलासा, सरपंच, सचिव और पंचपति पर कार्रवाई; जानिए पूरा मामला

बैकुण्ठपुर : जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत टेंगनी के मूलभूत मद की शासकीय राशि के गबन के मामले में सरपंच, सचिव एवं पंचपति के खिलाफ चालान पेश किया गया है। शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर पंच के पति के निजी बैंक खाते में 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।
ग्राम पंचायत टेंगनी, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया के उप सरपंच खेलसिंह ने मुख्यालय आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर में श्रीमती इन्द्रासो सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत टेंगनी, मो. इसराइल खान एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विभिन्न पंचों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की जानकारी मिलने के बाद सरपंच श्रीमती इन्द्रासो सिंह ने पंचों से संपर्क कर प्रस्ताव वापस लेने अथवा अपने पक्ष में मतदान कराने का प्रयास किया। शिकायत में यह भी आरोप था कि सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत को शासन से प्राप्त मूलभूत मद की राशि में से 1.50 लाख रुपये चेक के माध्यम से पंच श्रीमती कसीदन बीबी के पति मो. इसराइल खान के निजी बैंक खाते में अंतरित किए गए।
उक्त शिकायत की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बिकापुर द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान शिकायतकर्ता खेलसिंह एवं दो अन्य व्यक्तियों ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुण्ठपुर के समक्ष धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बिकापुर को विधिसम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में परिवाद एवं उपलब्ध अभिलेखों की विधिक समीक्षा के बाद श्रीमती इन्द्रासो सिंह, सरपंच, विजेन्द्र प्रसाद साहू, पंचायत सचिव तथा मो. इसराइल खान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 06/2022 अंतर्गत धारा 12 एवं 13(1)(क) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित अधिनियम, 2018) तथा धारा 409 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
- शेड निर्माण के लिए सामग्री आपूर्ति के नाम पर भुगतान किया गया। लेकिन मो. इसराइल खान के नाम न तो कोई पंजीकृत फर्म थी न GST पंजीयन। बिना निर्धारित क्रय और भुगतान प्रक्रिया के ही भुगतान कर दिया गया।
- सरपंच श्रीमती इन्द्रासो सिंह और पंचायत सचिव जेन्द्र प्रसाद साहू ने मिलकर चेक पर हस्ताक्षर कर राशि स्वीकृत की।
- मो. इसराइल खान उसी शेड निर्माण में अकुशल श्रमिक के रूप में मस्टर रोल से मजदूरी भी ले चुका था। इसके बावजूद उसे ही सामग्री आपूर्तिकर्ता दिखाकर 1.50 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया।
विवेचना में पाया गया कि आरोपी सरपंच एवं पंचायत सचिव ने मो. इसराइल खान के साथ आपराधिक षड्यंत्र एवं आपसी मिलीभगत कर निर्धारित क्रय एवं भुगतान प्रक्रिया का पालन किए बिना शासकीय राशि का बेईमानीपूर्वक दुरुपयोग किया। इस प्रकार मो. इसराइल खान को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए शासकीय राशि का आपराधिक न्यास भंग एवं गबन किया गया।
EOW ने अपराध क्रमांक 06/2022 के तहत निम्न 3 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया:
- श्रीमती इन्द्रासो सिंह सरपंच ग्राम पंचायत टेंगनी
- विजेन्द्र प्रसाद साहू पंचायत सचिव ग्राम पंचायत टेंगनी
- मो. इसराइल खान निवासी वार्ड 07 जूनापारा ग्राम पंचायत टेंगनी
उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया में अभियोग-पत्र (चालान) पेश किया गया है।