IPS राहुल बंसल मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश, आवेदक को सुनवाई का अंतिम मौका; पहले जमा करने होंगे ₹10 हजार

rahul bansal

सरगुजा। नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IPS अधिकारी राहुल बंसल के खिलाफ CBI जांच की मांग वाले आवेदन पर आवेदक को अंतिम अवसर दिया है। बार-बार सुनवाई टालने की मांग पर कोर्ट ने ₹10 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

आवेदन में राहुल बंसल पर जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने तथा साइबर अपराध से जुड़े मामले को निपटाने के लिए हवाला के जरिए एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने मामले की CBI जांच की मांग की है।

सुनवाई के दौरान आवेदक की अधिवक्ता ने विस्तृत रिपोर्ट आने तक बहस टालने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले आवेदन की पोषणीयता और अदालत के अधिकार क्षेत्र पर बहस पूरी होना जरूरी है। कोर्ट ने इसे अंतिम अवसर बताते हुए अगली तारीख पर बहस के निर्देश दिए।

यह मामला 21 लाख रुपये की ऑनलाइन स्टॉक निवेश धोखाधड़ी से भी जुड़ा बताया गया है। मामले में पांच राज्यों से 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो-वीडियो के बाद दो पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई।

हालांकि, रेंज IG दीपक झा के अनुसार अब तक की जांच में IPS राहुल बंसल के खिलाफ कोई साक्ष्य या उनकी भूमिका सामने नहीं आई है।