कृषि शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट में चुनौती, 1,654 पदों की पात्रता पर उठे सवाल; राज्य सरकार से मांगा जवाब

रायपुर। लोक शिक्षण संचालनालय ने कृषि शिक्षक समेत कुल 1,654 पदों पर लिखित परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें ‘ई’ संवर्ग के 868 और ‘टी’ संवर्ग के 786 पद शामिल हैं। इसी बीच भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता गजानन समेत अन्य अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता ईशान वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने भर्ती के लिए स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है, जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के वर्ष 2014 के प्रावधानों के अनुसार कक्षा 11वीं और 12वीं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित पात्रता NCTE के नियमों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मांग की है कि भर्ती में शैक्षणिक योग्यता NCTE के निर्धारित नियमों के अनुसार तय की जाए।
‘ई’ संवर्ग में 868 पद
‘ई’ संवर्ग के कुल 868 पदों में रायपुर के 209, सरगुजा के 40, बिलासपुर के 270 और दुर्ग के 354 पद शामिल हैं।
विषयवार पद:
- हिंदी – 109
- संस्कृत – 150
- अंग्रेजी – 319
- गणित – 135
- सामाजिक विज्ञान – 150
- कृषि – 5
‘टी’ संवर्ग में 786 पद
‘टी’ संवर्ग के 786 पदों में सरगुजा के 265, बिलासपुर के 130, रायपुर के 56, दुर्ग के 50 और बस्तर के 285 पद शामिल हैं।
विषयवार पद:
- हिंदी – 141
- संस्कृत – 150
- अंग्रेजी – 185
- गणित – 115
- सामाजिक विज्ञान – 100
- कृषि – 95
कृषि शिक्षक के लिए TET अनिवार्य नहीं
भर्ती विज्ञापन के अनुसार कृषि शिक्षक उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्यापन करेंगे। इसलिए उनके लिए B.Ed अनिवार्य है, लेकिन TET की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं सामान्य शिक्षक पदों के लिए B.Ed के साथ TET जैसी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं।
अन्य शिक्षक पदों के लिए विज्ञापन में अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के विकल्प दिए गए हैं। इनमें स्नातक के साथ दो वर्षीय डी.एल.एड., 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय B.Ed, 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और चार वर्षीय BA-B.Ed./BSc-B.Ed. तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय B.Ed (विशेष शिक्षा) जैसी योग्यताएं शामिल हैं।
भर्ती के दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक अभ्यर्थी विज्ञापित विषयों में से केवल एक विषय के पद के लिए आवेदन कर सकेगा।
फिलहाल भर्ती प्रक्रिया जारी है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने से मामला महत्वपूर्ण हो गया है। अब राज्य सरकार के जवाब के बाद कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई और निर्णय करेगा।