रायपुर में तेज आवाज में DJ बजाना पड़ा भारी, 3 मामलों में कार्रवाई; वाहन और साउंड सिस्टम जब्त

रायपुर। त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच पूजा पंडालों, सड़कों और चौक-चौराहों पर तेज आवाज में DJ और साउंड सिस्टम बजाने के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
सिविल लाइन और टिकरापारा थाना क्षेत्र में DJ नियमों के उल्लंघन के 3 मामलों में कार्रवाई की गई। पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर DJ वाहन और साउंड सिस्टम जब्त किए हैं।
मध्य क्षेत्र रायपुर के DCP तारकेश्वर पटेल ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को DJ-धुमाल के संबंध में न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश के बाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला इलाके में जांच की गई। यहां नियमों का उल्लंघन कर DJ बजाने के मामले मिले।
पुलिस ने राजेंद्र साहू (24), निवासी रामनगर चरोदा, भिलाई और रूपेश पासी (33), निवासी पेंशनबाड़ा, रायपुर के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की। दोनों मामलों में DJ वाहन जब्त किए गए।
14 सितंबर को टिकरापारा पुलिस को सूचना मिली कि बोरियाखुर्द के श्रद्धा विहार में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है।
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि दीपक सोनकर (25), निवासी घुंघवा जमराव, अमलेश्वर, दुर्ग निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में साउंड चला रहा था। जांच में शोर का स्तर 98 dB से अधिक पाया गया।
पुलिस ने साउंड सिस्टम जब्त कर इस्तगासा क्रमांक 04/2026 दर्ज किया और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में DJ और साउंड सिस्टम चलाने के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। कार्यक्रम या जुलूस समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में DJ बजाने और सार्वजनिक शांति भंग करने पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने आयोजकों से अपील की है कि कार्यक्रम से पहले जरूरी अनुमति लें, निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन करें और रात में लाउडस्पीकर से जुड़े नियमों का विशेष ध्यान रखें।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।