रिटायरमेंट के अंतिम साल में गृह जिले में पोस्टिंग का हक, हाईकोर्ट ने आबकारी हेड कांस्टेबल को दी राहत

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे आबकारी विभाग के एक हेड कांस्टेबल के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी के रिटायरमेंट के अंतिम वर्ष को ध्यान में रखते हुए उसे गृह जिले में पदस्थापना देने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने रायगढ़ में पदस्थ हेड कांस्टेबल को उनके गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग देने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पोस्टिंग आदेश जारी किए जाएं।
याचिकाकर्ता वर्तमान में रायगढ़ जिले के आबकारी विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने रिटायरमेंट नजदीक होने का हवाला देते हुए रायगढ़ से बिलासपुर तबादले की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 का लाभ देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका के मुताबिक, हेड कांस्टेबल की नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें नियमित कर आबकारी आरक्षक बनाया गया। वर्ष 2014 में उनका तबादला कोरबा से बिलासपुर किया गया। इसके बाद 24 जून 2022 को उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ भेज दिया गया। वर्ष 2023 में पदोन्नति मिलने के बाद भी उनकी पदस्थापना रायगढ़ में ही जारी रही।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वे जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। साथ ही उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। गृह जिले बिलासपुर में पदस्थापना के लिए उन्होंने विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन दिया, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दलील दी कि 5 जून 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती। सरकार के मुताबिक, इस नीति के दायरे से पुलिस, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और शिक्षा विभाग को बाहर रखा गया है।
सरकार ने यह भी कहा कि किसी कर्मचारी को उसकी पसंद की जगह पर पोस्टिंग पाने का कानूनी अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की निकट आती सेवानिवृत्ति को महत्वपूर्ण आधार माना। जुलाई 2027 में रिटायरमेंट को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें गृह जिले बिलासपुर में पदस्थापना देने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति मिलने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पोस्टिंग आदेश जारी करना होगा।