नगर निगम कर्मचारी बताकर ज्वेलरी कारोबारी को लगाया चूना! दो महिलाओं पर 1.88 करोड़ की ठगी का आरोप

THAGI

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ज्वेलरी कारोबारी से करीब 1.88 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो महिलाओं ने पहले सोने के जेवर खरीदकर भुगतान किया और कारोबारी का भरोसा जीता। इसके बाद सोने, चांदी और हीरे के करोड़ों रुपये के आभूषण लेकर भुगतान के लिए चेक दे दिए। बैंक में चेक जमा करने पर हस्ताक्षर गलत पाए गए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला रायपुर के सदर बाजार स्थित विधि ज्वेलर्स एंड बुलियन का है। दुकान के संचालक रिखब बरडिया निवासी उत्तम सिटी, भाठागांव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, 24 अगस्त 2026 को किरण साहू और योगिता नाम की दो महिलाएं दुकान पर पहुंचीं। इनमें से किरण साहू ने खुद को नगर निगम के आवास विभाग में कार्यरत बताया। बातचीत के दौरान महिलाओं ने कारोबारी का विश्वास हासिल किया और जेवर खरीदने का सौदा किया।

कारोबारी के मुताबिक, पहली खरीदारी में किरण साहू ने लगभग 37 लाख रुपये के सोने के आभूषण खरीदे। भुगतान के तौर पर 250 ग्राम सोने का बिस्कुट और सात लाख रुपये नकद दिए गए। इस लेन-देन के बाद करीब 15 लाख रुपये की राशि बकाया रह गई थी।

शुरुआती भुगतान मिलने के कारण कारोबारी को महिला पर भरोसा हो गया। इसी भरोसे के चलते उन्होंने आगे भी आभूषणों का कारोबार जारी रखा।

शिकायत के अनुसार, 26 अगस्त को दोनों महिलाएं फिर दुकान पहुंचीं। इस बार उन्होंने सोने, चांदी और हीरे के आभूषण खरीदे, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 73 लाख 37 हजार 630 रुपये बताई गई है।

आभूषणों के भुगतान के लिए महिलाओं ने एचडीएफसी बैंक के चेक दिए। इनमें 15 लाख रुपये और 1 करोड़ 73 लाख 37 हजार 630 रुपये के चेक शामिल थे। आरोप है कि महिलाओं ने कारोबारी को भरोसा दिलाया कि वे दो-तीन दिनों के भीतर सोने का बिस्कुट लेकर आएंगी। ऐसा नहीं होने पर चेक बैंक में जमा करने के लिए भी कहा गया।

कुछ दिन इंतजार करने के बाद कारोबारी ने भुगतान प्राप्त करने के लिए एक सितंबर को 15 लाख रुपये का चेक अपने एसबीआई खाते में जमा किया। बैंक की जांच में चेक पर किए गए हस्ताक्षर सही नहीं पाए गए, जिसके कारण भुगतान नहीं हो सका और चेक बाउंस हो गया।

इसके बाद कारोबारी को धोखाधड़ी की आशंका हुई। उन्होंने किरण साहू से फोन और संदेशों के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता के मुताबिक, महिला बार-बार जल्द भुगतान करने का आश्वासन देती रही, लेकिन रकम नहीं लौटाई गई।

लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर कारोबारी ने रायपुर की कोतवाली पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने किरण साहू और उसकी साथी योगिता के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है।

कारोबारी ने अपनी शिकायत में करीब 1.88 करोड़ रुपये की बकाया राशि का दावा किया है। पुलिस अब पूरे लेन-देन, चेक और दोनों महिलाओं की भूमिका की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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