छत्तीसगढ़ में बस का सफर हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाया किराया; जानें अब कितना देना होगा

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक किराया चुकाना होगा। राज्य सरकार ने बस किराए की नई दरें निर्धारित की हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, साधारण बसों में शुरुआती पांच किलोमीटर की यात्रा के लिए 10 रुपये किराया तय किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये की दर से भुगतान करना होगा। वहीं, रात में चलने वाली साधारण बसों में निर्धारित किराए से 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा।

नई दरों के अनुसार, साधारण बस में पहले पांच किलोमीटर के लिए 10 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये चुकाने होंगे।

उदाहरण के तौर पर, रायपुर से बिलासपुर की दूरी यदि 115 किलोमीटर मानी जाए, तो शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 10 रुपये और शेष 110 किलोमीटर का किराया 192.50 रुपये होगा। इस तरह कुल किराया 202.50 रुपये बनेगा। यह गणना अधिसूचना में बताई गई दरों के आधार पर है।

डीलक्स बसों में शुरुआती पांच किलोमीटर के लिए 12 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 2.20 रुपये की दर से भुगतान करना होगा।

डीलक्स एसी स्लीपर और सेमी स्लीपर बसों में यात्रा करने पर यात्रियों को 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया देना होगा। वहीं, वोल्वो और सुपर लग्जरी एसी बसों के लिए किराया 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया है।

परिवहन विभाग की अधिसूचना में दिव्यांगजनों, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों और अन्य पात्र श्रेणियों के यात्रियों को किराए में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ के भीतर यात्रा करने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इस छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

नई दरों के लागू होने से बस यात्रियों के यात्रा खर्च पर असर पड़ेगा। यात्रियों को सफर की दूरी और बस की श्रेणी के अनुसार किराए का भुगतान करना होगा।

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