नहाते समय बनाया युवती का वीडियो, संबंध बनाने का बनाया दबाव… आत्महत्या मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को किया बरी

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी ने युवती को आत्महत्या से पहले लगातार प्रताड़ित किया था या उसे आत्महत्या के लिए उकसाया था। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषसिद्धि और सजा का आदेश निरस्त कर दिया। इसके साथ ही मोबारक अंसारी को बरी करने का फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम गम्हरिया निवासी मोबारक अंसारी और युवती पुनीता एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। आरोप था कि मोबारक ने युवती के वॉशरूम में नहाने के दौरान उसका वीडियो बना लिया था। बाद में वीडियो दिखाकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और इनकार करने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।
इस मामले को लेकर 13 जनवरी 2021 को गांव में बैठक भी हुई थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि बैठक में मोबारक ने अपनी गलती स्वीकार की थी। उसने अपने मोबाइल से वीडियो डिलीट करने और भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने का आश्वासन भी दिया था।
