राशन कार्ड बनवाने के नियम बदले, अब देनी होगी 40 बिंदुओं की जानकारी; परिवार की फोटो भी अनिवार्य

raashan card

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से अधिक विस्तृत हो गई है। राज्य के खाद्य विभाग ने फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएल और एपीएल, दोनों श्रेणियों के राशन कार्ड के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और परिवार के सभी सदस्यों की एक साथ खिंचवाई गई तस्वीर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा।

खाद्य विभाग ने यह बदलाव Smart PDS 2.0 व्यवस्था के तहत किया है। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता से जुड़ी शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आवेदन के दौरान मांगी जाने वाली जानकारियों और दस्तावेजों की संख्या बढ़ा दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार, अब राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले परिवारों को सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ आर्थिक स्थिति, बैंक खाते और संपत्ति का विवरण भी देना होगा। इसके अलावा घर में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित सवालों के जवाब भी देने होंगे।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

  • BPL और APL दोनों तरह के राशन कार्ड के लिए 40 बिंदुओं की जानकारी देनी होगी।
  • आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा।
  • परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी।
  • परिवार के बैंक खाते और संपत्ति का विवरण देना होगा।
  • घर में AC, फ्रिज, टीवी और LPG कनेक्शन जैसी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी।
  • परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति से जुड़ी जानकारी भी मांगी जाएगी।
  • राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का कारण बताना अनिवार्य होगा।

प्रदेश में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। ऐसे में नई व्यवस्था का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, परिवार के मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट, जाति प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही पूरे परिवार की एक संयुक्त तस्वीर भी देनी होगी।

विभाग द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरना जरूरी होगा। आवेदन में कोई जानकारी अधूरी रहने या आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर फॉर्म जमा करने में परेशानी आ सकती है।

पहले राशन कार्ड में परिवार की महिला मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो लगाई जाती थी। अब इसकी जगह पूरे परिवार की एक साथ खिंचवाई गई फोटो अपलोड करनी होगी।

इसी तरह पहले बीपीएल राशन कार्ड के लिए अधिक दस्तावेज और जानकारियां मांगी जाती थीं, जबकि एपीएल कार्ड की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी। अब दोनों श्रेणियों के आवेदकों को 40 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी।

नई व्यवस्था का असर केवल नया राशन कार्ड बनवाने वालों तक सीमित नहीं रहेगा। पुराने राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी होगी।

अब केवल राशन कार्ड और आधार नंबर के आधार पर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। संबंधित सदस्य के जरूरी दस्तावेज देने के साथ नाम जोड़ने का कारण भी बताना होगा। इसी तरह किसी सदस्य का नाम हटवाने के लिए भी उसका स्पष्ट कारण दर्ज करना जरूरी होगा।

नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को Smart PDS 2.0 Chhattisgarh पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पोर्टल पर निर्धारित 40 बिंदुओं की जानकारी भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

नई व्यवस्था में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पूरा होने के बाद खाद्य विभाग द्वारा उसकी जांच की जाएगी। सभी जानकारियां और दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत होगा। इसके बाद राशन कार्ड पहले की तरह संबंधित जोन कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने और अन्य संशोधन का काम भी लगातार चलता रहता है। ऐसे में नई व्यवस्था का असर पुराने राशन कार्ड धारकों पर भी पड़ेगा। परिवार में शादी, जन्म या किसी सदस्य के अलग होने जैसी स्थिति में कार्ड में बदलाव कराने के लिए अब निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जानकारी और दस्तावेज देने होंगे।

इस नई व्यवस्था के जरिए खाद्य विभाग राशन कार्ड से जुड़ी जानकारियों को अधिक व्यवस्थित करने और फर्जीवाड़े पर नियंत्रण लगाने की तैयारी कर रहा है।