जमीन बेचने के नाम पर 22.95 लाख की ठगी, इकरारनामा के बाद दूसरे को बेची जमीन

thagi1

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो लोगों ने जमीन का सौदा कर एक व्यक्ति से 22 लाख 95 हजार रुपये ले लिए और बिक्री इकरारनामा भी निष्पादित किया। इसके बावजूद बाद में उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर रानीतराई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बीजाभाठा निवासी नेतराम वर्मा (55 वर्ष) ने 1 नवंबर 2026 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 13 अक्टूबर 2022 को तुकेश कुमार साहू ने अपनी आर्थिक जरूरत बताते हुए उनसे रुपये उधार मांगे थे। इसके बदले उसने ग्राम बीजाभाठा स्थित अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 534/5, रकबा 0.40 हेक्टेयर का सौदा करने की बात कही थी।

जमीन के दस्तावेज देखने के बाद नेतराम वर्मा ने बैंक चेक और नकद के जरिए तुकेश कुमार साहू और उसके जीजा उमेन्द्र कुमार साहू को अलग-अलग किस्तों में रकम दी। शिकायत के मुताबिक, नेतराम ने अपने बैंक खाते से 5 लाख रुपये उमेन्द्र कुमार साहू और 4 लाख 35 हजार रुपये तुकेश कुमार साहू को चेक के माध्यम से दिए। इसके अलावा 2 लाख रुपये नकद भी दिए गए।

वहीं, शिकायतकर्ता के भाई मंगेश्वर वर्मा के खाते से 7 लाख 10 हजार रुपये और डाकेश्वर प्रसाद वर्मा के खाते से 4 लाख 50 हजार रुपये चेक के जरिए दिए गए। इस तरह कुल 20 लाख 95 हजार रुपये चेक और 2 लाख रुपये नकद मिलाकर 22 लाख 95 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का दावा किया गया है।

शिकायत में बताया गया है कि रकम वापस करने में असमर्थता जताने पर तुकेश कुमार साहू ने 30 अप्रैल 2025 को दो गवाहों की मौजूदगी में संबंधित कृषि भूमि का बिक्री इकरारनामा नेतराम वर्मा के पक्ष में निष्पादित किया था। हालांकि, बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि आरोपियों ने उसी जमीन का सौदा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दिया है।

इस मामले में नेतराम वर्मा ने अधिवक्ता के माध्यम से 18 मई 2025 को आरोपियों को पंजीकृत नोटिस भी भेजा था, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिलने की बात कही गई है। शिकायत के अनुसार, राजस्व अभिलेखों की जांच करने पर उक्त जमीन पर हर्ष कुमार देवांगन पिता ढेलूराम देवांगन का नाम दर्ज मिला।

नेतराम वर्मा की शिकायत पर रानीतराई पुलिस ने अपराध क्रमांक 0109/26 दर्ज किया है। पुलिस ने तुकेश कुमार साहू निवासी ग्राम बीजाभाठा और उमेन्द्र कुमार साहू निवासी ग्राम जुनवानी, जिला धमतरी के खिलाफ धारा 420 एवं 34 भारतीय दंड विधान (IPC) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

फिलहाल पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन, जमीन के दस्तावेज और बिक्री इकरारनामा की जांच कर रही है। मामले में आगे की कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जाएगी।