रियल स्टेट एंड फर्म कंपनी में रुपए डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी, डायरेक्टर गिरफ्तार
रायगढ़ । रियल स्टेट एंड फर्म कंपनी में रुपए दुगुने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी।कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार हुए है। चक्रधरनगर पुलिस की कार्यवाही है।कल दिनांक 02.12.2020 को चक्रधरनगर एवं पूंजीपथरा पुलिस को धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है ।थाना चक्रधरनगर में दिनांक 01.12.2020 को रियल स्टेट एंड फर्म कंपनी में रुपए लगाने पर दुगना मिलने का झांसा देकर ठगी करने वाले कंपनी तथा कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य दो पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर कंपनी के डायरेक्टर उत्तम डनसेना को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है ।
शिकायत के आवेदक सुदामा नायक पिता बिसी नायक ग्राम कुकुर्दा थाना चक्रधरनगर के कथन और जांच में पाया गया कि MD INDIA REAL STATE AND FARM PRIVATE LIMITED कंपनी जो ROC छत्तीसगढ़ में पंजीकृत है, कंपनी का पंजीकृत कार्यालय शैलेन्द्र नगर बैंक कालोनी संजय नगर बोईरदादर रायगढ में स्थित था उक्त कंपनी के डायरेक्टर उत्तम प्रसाद डनसेना, एवं उसकी पत्नी प्रेमलता डनसेना ग्राम बैसपाली थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ एवं शषि भूषण मिश्रा निवासी आमगांव थाना तमनार द्वारा मासिक जमा योजना, एक मुस्त जमा योजना एवं पेंशन योजना के तहत कंपनी में निवेशकों को पैसा जमा करने पर शीघ्र अतिधीघ्र निवेश की गई राशि दुगुना हो जाने एवं जमा की गई राशि (मूल धन की सुनिश्चित वापसी ) का प्रलोभन देकर पैसा जमा कराया जाता था और जमा की गई रकम के लिए पावती स्वरूप बाण्ड पेपर/ सर्टीफिकेट कंपनी द्वारा जारी किया जाता था।
आवेदक को उसकी जमीन का भू अर्जन होने पर मुआवजा मे प्राप्त हुआ था। माह जनवरी 2011 में उत्तम कुमार डनसेना आवेदक के गांव जाकर संपर्क किया गया, तब आवेदक उसके झूठे झांसे में आ गया और शीघ्रातिशीघ्र ज्यादा लाभ मिलने के लालच में राशि 10,04,000/- स्वयं के नाम पर तथा अपनी मां, पत्नी और बेटा, बेटी के नाम पर ‘एक-एक’ लाख रूपये एम.डी.रियल स्टेट कंपनी में जमा करा दिया ।समयावधि पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा पैसा की मांग किये जाने पर कंपनी के डायरेक्टरों द्वारा पैसा देने मे आनाकानी की गई उसके बाद कारोबार समेट कर अपना कार्यालय बन्द कर कंपनी एवं उसके पदाधिकारी फरार हो गये । इस प्रकार एम.डी.रियल स्टेट कंपनी और उसके डायरेक्टरों द्वारा आवेदक से छल कपट एवं धोखाधड़ी करके राशि 15,04,000/- (पन्द्रह लाख चार हजार रूपये) की क्षति कारित की गई ।
वर्ष 2011-2012 में कंपनी के डायरेक्टर के रूप में तीनों व्यक्ति कार्यरत थे और उसके द्वारा ओर उनके द्वारा बिना रिजर्व बैंक के अनुमति के कंपनी में पैसा निवेश कराकर निवेशकों से छल कपट एवं धोखाधड़ी कर अपने दायित्वों का उलघंन किया गया। और कंपनी में निवेश की गई निवेशकों की करोड़ों रूपये की राशि हड़प ली गई। आरोपी कंपनी एवं उनके डायरेक्टर (1) उत्तम प्रसाद डनसेना पिता नंदलाल डनसेना उम्र 43 वर्ष साकिन बैसपाली थाना कोतरारोड (2) शषि भूषण मिश्रा ग्राम आमगांव थाना तमनार जिला रायगढ़ (3) प्रेमलता डनसेना पति उत्तम डनसेना उम्र 40 वर्ष साकिन बैसपाली थाना कोतरारोड जिला रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 372/2020 धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120बी, भादवि. एवं 4, 5, 6, चिट फंड स्कीम पाबंदी अधिनियम एवं धारा 6(5), 10 छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी उत्तम प्रसाद डनसेना की गिरफ्तारी दिनांक 01.12.2020 को की गई है, जिसे आज रिमांड पर भेजा गया है ।