बड़ी कार्रवाई: मुखबिर की सूचना पर हीरा तस्कर गिरफ्तार, 221 नग कीमती रत्न जप्त
गरियाबंद। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 221 नग हीरा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 22 लाख आंकी गई है। पुलिस विभाग के मुताबिक जिले में हीरा तस्करी की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरोपी तस्कर महासमुंद जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।
छूरा पुलिस को 2 फरवरी को मुखबिर से हीरा तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने उन्हें बागबाहरा क्षेत्र से हीरा तस्करी होने की सूचना दी थी।मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा यह हीरा तस्करी किए जाने की जानकारी मुखबिर से पुलिस को प्राप्त हुई थी। जानकारी मिलते ही छूरा पुलिस सतर्क हो गई। थाना प्रभारी संतोष भूआर्य ने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। डीआईजी आनंद छाबड़ा एसपी भोजराम पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, संतोष महतो तथा उपपुलिस अधीक्षक मुख्यालय टी0आर0 कंवर से मार्गदर्शन मिलने के बाद छूरा थाना प्रभारी ने धरपकड़ शुरू कर दी।
छूरा थाना प्रभारी ने एक टीम मौके के लिए रवाना की। मुखबिर के बताए अनुसार पुलिस टीम द्वारा कोमाखान छुरा रोड में टेड़गीनाला ग्राम मोंगरा के पास घेराबंदी किया गया। जहां कुछ देर पश्चात् मुखबिर के बताये हुलिया एवं परिधान पहने हुए व्यक्ति कोमाखान रोड की तरफ से मोटर सायकल से आते दिखाई दिया। जिसे पुलिस टीम के इशारे पर घेराबंदी कर रोककर पूछताछ किया गया। पुलिस टीम ने बाइक सवार आरोपी तस्कर के कब्जे से 221 नग हीरा जप्त कर लिया।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने आज मामले की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि छूरा पुलिस ने हीरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 221 नग हीरा जब्त किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है। आरोपी के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की हुई है।श्री पटेल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का नाम अरविंद प्रधान है। अरविंद महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के चिखली गांव का निवासी है। अरविंद द्वारा पुलिस को दी जानकारी के मुताबिक वह यह हीरा पायलीखण्ड से लाया था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 221 नग कीमती हीरा खनिज पत्थर कीमती 22,10,000/- रूपये, एक नग मोटर सायकल हीरोहोण्डा क्रमांक CG06K9658 कीमती 30,000/- रूपये, एक नग कीपेड मोबाईल सैमसंग।कंपनी का कीमती 500/- रूपये एवं नगदी रकम 1500/- रूपये जुमला कीमती 22,42,000/- रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर हिरासत में लिया है। थाना छुरा में आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 379 भादवि० 4(21) माईनिंग एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी अरविंद प्रधान को न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेजा गया है।