निवेश्कों की रकम न लौटाने पर 30 करोड़ रु. की जमीन कुर्क

ग्वालियर । मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निवेश्कों की रकम न लौटाने पर सहारा समूह की 312 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है। इस जमीन की कीमत लगभग 30 करोड़ आंकी गई है।

जिलाधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है। साथ ही कुर्क की गई संपत्ति को नीलाम करने एवं इस आदेश को कन्फर्म कराने के लिये जिला एवं सत्र न्यायालय और विशेष न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी नोडल अधिकारी चिटफंड को दिया गया है।
निवेशकों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी। इन शिकायतों की जांच में पता चला कि सहारा कंपनी द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति व पंजीयन के बगैर जनता से धन की उगाई की गई है और मैच्युरिटी के बाद भी निवेशकों का धन वापस नहीं किया जा रहा है।

अपर जिला दंडाधिकारी एवं चिटफंड के नोडल अधिकारी टी.एन. सिंह ने बताया कि सहारा ग्रुप (सहारा परिवार) द्वारा अलग-अलग नामों से विभिन्न कंपनियां व कॉपरेटिव सोसायटी संचालित की जा रही हैं, जिनमें मुख्य रूप से सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉपोर्रेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड, सहारा स्टार्स मल्टीपरपज कॉपरेटिव सोसायटी एवं ऐलीट एस्टेट एंड फाइनेंस प्रा.लि. शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि निक्षेपकों (निवेशकों) से प्राप्त शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद यह पाया गया है कि सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों से प्राप्त धनराशि से सहारा के नाम से सम्पत्तियां न खरीदकर विभिन्न कंपनियों के नाम से एवं साझेदारी (पार्टनरशिप डीड) कर खरीदी गई हैं।

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