बाप-बेटा ने मिलकर की दामांद की हत्या, नाले में मिला था शव

कबीरधाम। बाप-बेटा ने मिलकर दामांद को उतरा था मौत के घाट। हत्या कर लाश छुपाने की नियत से मृतक के हाथ-पैर बांधकर लाश को पानी में फेंका था। आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मामला थाना कुण्डा जिला कबीरधाम का है।

दिनांक 09.02.2021 को थाना कुण्डा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोलेगांव के पास शिकारी डेरा के पीछे नाला में पानी में डुबा हुआ एक अज्ञात व्यक्ति का शव प्राप्त होने की सूचना थाना कुण्डा में प्राप्त होने पर थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मौके में पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया।

किसी अज्ञात व्यक्ति का शव नाला में औंधे मुंह तथा उसके हाथ को नायलोन की रस्सी एवं पैर को गमछा से बंधा हालत में पानी से बरामद किया गया। शव को देखने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किया जाना परिलक्षित होने से थाना कुण्डा में अपराध क्रमांक 25/21 धारा 302 भादवि कायम किया गया। मामले के विवेचना कार्यवाही में अज्ञात व्यक्ति का शव बलरामपुरी गोस्वामी पिता बसुदेवपुरी गोस्वामी उम्र 45 साल निवासी ग्राम खटोला थाना तखतपुर जिला बिलासपुर का होना पाया गया। गठित टीम द्वारा शव की शिनाख्तगी पश्चात् उसके हत्या के कारणों की लगातार तप्तीश किया जाने लगा।

टीम द्वारा मृतक के संबंध में हर छोटी-छोटी बातों की जानकारी प्राप्त कर संदेह के आधार पर मृतक के साला पुरूषोत्तम पिता परमेश्वर गिरी गोस्वामी से बारिकी से घटना दिनांक समय को आये, गये स्थान के संबंध में पुछताछ किया गया। संदेही व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम को अपनी बातों में लगातार गुमराह करते गया, किन्तु टीम को उक्त व्यक्ति की गतिविधियों में संदेह व्याप्त होने से उसके गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखकर उसके संबंध मे पर्याप्त जानकारी एकत्र कर पुनः माह भर बाद पुछताछ करने पर उसने बताया कि उसका जीजा बलरामपुरी गोस्वामी का विगत 06-07 माह से दिमागी हालत ठीक नहीं होने से मेरी बहन मीरा गोस्वामी के साथ मारपीट करता था।

जिसके कारण से उसकी बहन 06 माह से अपने मायके ग्राम सेमरकोना में आ गई थी। जो मृतक बलरामपुरी गोस्वामी बार-बार ग्राम सेमरकोना में आकर बहन को साथ में ले जाने के नाम से आकर विवाद कर लड़ाई-झगड़ा करते रहता था तथा एक बार मृतक ने पुरूषोत्तम के उंगली को भी काट देने से आपसी रंजिश व्याप्त हो गया था।

जो घटना दिनांक को भी मृतक बलरामपुरी गोस्वामी घर में आकर वाद-विवाद कर रहा था। जिससे पुरूषोत्तम तथा इसके पिता परमेश्वर गिरी आवेश में आकर बांस के डंडे से प्राणघातक वार कर हत्या करना स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर आरोपी पुरूषोत्तम गिरी गोस्वामी एवं परमेश्वर गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार अंधेकत्ल के मामले की लगातार विवेचना कार्यवाही कर घटना के 38 दिन बाद पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों की गिरफ्तार कार्यवाही कर मामले का निराकरण किया गया।