बिलासपुर में भी धारा 144 लागू, सार्वजानिक कार्यक्रमों पर रहेगा प्रतिबंध

बिलासपुर:-  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जिले में कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं होली त्यौहार के लिए 15 बिंदुओं की विस्तृत गाईड-लाईन जारी कर दिया है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ा निर्णय लिया है। जारी आदेश के तहत जिले में होली मिलन या अन्य सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं होगा। आदेश के मुताबिक होली पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। साथ ही जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर आम जनता का प्रवेश तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। धार्मिक स्थानों पर व्यक्तिगत पूजा-पाठ हो सकेगा। दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन पर केवल दो और चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। ध्वनि यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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