दोपहिया वाहन पर दो लोगों के अलावा 4 से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाने पर लगेगा मोटा जुर्माना

नई दिल्ली :- अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को लेकर सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ऐसा करना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। नए ट्रैफिक नियम के तहत आपका चालान कट सकता है। अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर दो लोगों के अलावा चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।

दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाता है। ऐसे में अगर अपने दोपहिया वाहन पर आप दो लोग कहीं जा रहे है और अपने बच्चे को भी साथ बैठा लिया है तो ध्यान दें, अगर आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप अकेले टू-व्हीलर पर सवार हैं और साथ में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाया है, तो बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है। अगर कोई शख्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार 1000 रुपये का चालान कट सकता है।

मोबाइल पर बात करने पर चालान
दोपहिया वाहन चलाते समय अकसर लोग किसी जरूरी मोबाइल फोन कॉल को उठा लेते हैं और ड्राइविंग करते-करते बात करते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कई बार साइलेंट जोन का ध्यान नहीं रखने और वहां मोबाइल पर बात करने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

बिना ड्राइविंग लाइलेंस के 5000 रुपये का जुर्माना
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर आप कार ड्राइव करते समय अगर आपके पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपये का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

ड्राइविंग दस्तावेज
नए यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चालक को ड्राइविंग से जुड़े सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा। डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक मोबाइल में स्टोर की हुई सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में कड़ी चेतवनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क किया है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करने में कोताही न बरतें।

मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने और रेसिंग करने वालों को पहली बार पकड़े जाने पर पांच हजार रुपये का चालान और तीन महीने के की जेल की सजा हो सकती है। इस अपराध को दोबारा करने पर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही एक साल की जेल की सजा भी हो सकती है। परिवहन मंत्रालय अपने विज्ञापनों के जरिए वाहन चालकों को तेज रफ्तार से होने वाले नुकसान को लेकर लगातार जागरूक करती रही है। मंत्रालय के एक विज्ञापन में कहा गया है कि, ‘स्पीड रोमांचित करती है लेकिन यह जान ले लेती है।’

अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही आरोपी नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक वाहन नहीं चला पाएगा और उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष का आयु पूरी होने पर ही बन पाएगा।

यदि ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहती है, तो वह वेब पोर्टल के जरिए ऐसा कर सकती है। नई मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ड्राइवर का व्यवहार भी देखेगी। वाहन और वाहन चालक का निरीक्षण कर जानकारी अपलोड करने वाले पुलिस अधिकारी को भी अपनी पहचान वेब पोर्टल में अपडेट करनी होगी।

 

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