छत्तीसगढ़ के अब इस जिले में 11 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान, जानिए कब से कब तक रहेगी पाबंदी

 

बीजापुर । कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजापुर में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के लिए बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने आदेश जारी किया है। बीजापुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 16/04/2021 शाम 06:00 बजे से दिनांक 26/04/2021 प्रातः 6:00 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

उपरोक्त दर्शित अवधि में बीजापुर जिलें की सभी सीमाए पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालको मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देगें।

पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षाथी / उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा।

उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें।

उपरोक्त अवधि में बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगे। आवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रहेगें तथा फिजिकल डिस्टेनस एवं मास्क संबंधी निर्देशा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अन्तर्राज्यीय लोक वाहको का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे एवं निजी वाहनों के लिए वैध पास अनिवार्य होगा तथा आपातकालीन वाहनों को अनुमति होगी।

संवाददाता अनिकेत शिवहरे