बिना अनुज्ञप्ति के मेडिकल स्टोर्स संचालित, तीन से पंद्रह हजार जुर्माना

चिकन दुकान संचालक को फटकार

रिसाली:- लाॅकडाउन में ढिलाई मिलते ही कुछ दुकानदार नियमों की अनदेखी पर आमादा हो गए। गुरूवार को ऐसे ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार प्रेरणा सिंह और रिसाली नगर पालिक निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने क्षेत्र भ्रमण कर कुल 24600 जुर्माना वसूल किया। इस कार्रवाई में 3 दवा दुकान भी चपेट में आए। वे निगम से अनुज्ञप्ति रिनिवल कराए बिना ही कारोबार कर रहे थे।
लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने नोडल अधिकारी की टीम रिसाली बस्ती, रूआबांधा, इस्पात नगर व प्रगति नगर मार्केट का निरीक्षण किया। टीम स्टेशन मरोदा स्थित राजेश मेडिकल स्टोर्स, प्रकाश मेडिकल स्टोर्स व अशोक प्रसाद की आयुर्वेदिक दुकान की जांच की। यहां अनुज्ञप्ति वैद्धता खत्म होने पर अधिकारियों ने 5000-5000 रूपए जुर्माना वसूल कर प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान अधिकारियों ने दवा दुकान संचालक को निर्देश दिए कि वे अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र का रिनिवल अवश्य कराए। अन्यथा निगम प्रशासन सीलबंद कार्रवाई करेगी। कार्रवाई में राजस्व विभाग प्रभारी हरचरण सिंह अरोरा, राजस्व निरीक्षक अनिल मेश्राम के अलावा धर्मरक्षक पाठक व पंकज भगत शामिल थे।
चिकन दुकान संचालक को फटकार
निगम की टीम को देख कृष्णा टाॅकिज रोड स्थित चिकन दुकान संचालक दुकान बंद कर केला खाने लगा। अधिकारियों ने नजारा देख पहले दुकान संचालक से पूछताछ की। इसके बाद फटकार लगाते हुए 2000 वसूल किया। निगम की टीम ने ऐसे फुटकर व्यापारियों से भी जुर्माना वसूल किया जो पसरा लगाकर सामान बेचे रहे थे।
नगर पालिक निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने अपील की है कि रिसाली निगम क्षेत्र में 17 मई तक केवल मुहल्ले में संचालित राशन दुकान ही खोले। बड़े दुकान संचालक केवल होम डिलीवरी करेंगे। इसके अलावा मोटर मेकेनिक, स्टेशनरी व आटा चक्की का दुकान खोलने की अनुमति है। शाम 5 बजे के बाद दुकान संचालित करने पर कार्रवाई की जाएगी। वही स्ट्रीट वेंडर दोपहर 2 बजे तक फेरे लगाकर व्यापार करे।