विदेशी शराब अब दुकानों से सीधे बिक्री की अनुमति, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
रायपुर। विदेशी शराब को दुकानों से सीधे बिक्री की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी किया है। फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। विदेशी शराब की बिक्री दुकानों से करने आदेश जारी कर बड़ी राहत विदेशी शराब प्रेमियों को भी प्रदान कर दी है।
आबकारी विभाग के विशेष सचिव ए.पी. त्रिपाठी ने फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में जारी आदेश में कहा है कि राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य की समस्त विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों से विदेशी मंदिरा एवं बीयर तथा प्रीमियर मदिरा दुकानों से निर्धारित प्रीमियर रेंज की विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की अनुमति प्रदान करता है। मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एस.ओ.पी. का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये।
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