निरस्त होगा भूखण्ड, प्रीमियम राशि होगी राजसात,  डेयरी शिफ्ट नहीं करने वाले संचालकों को निगम ने दिया अंतिम नोटिस

दुर्ग:- गोकुल नगर में भूखण्ड आबंटित होने के बाद अब तक शहर से डेयरी संचालक गोकुल नगर में अपना डेयरी शिफ्ट नहीं करने वाले 20 संचालकों को 15 दिवस का अंतिम नोटिस निगम द्वारा जारी किया गया है । गोकुल नगर में डेयरी शिफ्ट नहीं करने की स्थिति में आबंटन निरस्तीकरण के साथ प्रीमियम राशि को राजसात करने की कड़ी कार्यवाही की जाएगी । जिसका वे स्वयं जिम्मेदार होगें ।

गोकुल नगर में 42 संचालकों को किया गया था भूखण्ड आबंटित-
उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा गोकुल नगर में डेयरी संचालन हेतु शहर के 42 डेयरी संचालकों ने भूखण्ड प्राप्त करने निगम में प्रीमियम राशि जमा कराया था । जिसमें से 22 डेयरी संचालक गोकुल नगर मंे शिफ्ट हो गये है। 20 डेयरी संचालक अभी भी अपना डेयरी शहर में ही संचालित कर रहे हैं । निगम आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देशानुसार उन सभी 20 डेयरी संचालक जिसमें मोनिका देशमुख, हुमन देशमुख, डिपरापारा, राकेश दुबे, कांति यादव, सुरेन्द्र यादव पोलसायपारा, नंदकिशोर यादव, अजय शर्मा, बालकिशन टावरी गंजपारा, राजनंदन यादव, वकील ठाकुर, धमधा नाका, सुशीला पासवान आर्य नगर, मनमोहन टावरी महेश कालोनी दुर्ग, मनहरण सोनी शीतला नगर, शीला बाई यादव, साहेबिन बाई यादव अस्पताल वार्ड दुर्ग, ईश्वरी यादव पचरी पारा दुर्ग शामिल है ।

आबंटित भूखण्ड पर डेयरी शिफ्ट करने के इच्छुक नहीं-
निगम द्वारा सभी 20 भूखण्ड स्वामी को 15 दिनों का अंतिम नोटिस देकर कहा गया है कि डेयरी शिफ्ट करने कई बार सूचना नोटिस देने के बाद भी डेयरी शिफ्ट नहीं किया गया है प्रतीत होता है आबंटित भूखण्ड पर डेयरी शिफ्ट करने के इच्छुक नहीं है । आपको अंतिम बार सूचित किया जाता है कि 15 दिवस के भीतर शहर में आपके द्वारा संचालित डेयरी व्यवसाय को गोकुल नगर में शिफ्ट कर व्यवसाय प्रारंभ करें । अन्यथा आपके भूखण्ड का आबंटन निरस्त कर जमा प्रीमियम राशि को राजसात किया जावेगा । जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगें।