भिलाई: एजुकेशनल सोसाइटी के संचालक पर मेम्बर बनाकर 76 लाखों की ठगी करने का मामला दर्ज
भिलाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नगर थाने में 76 लाख 59 हजार की ठगी के मामले में FIR दर्ज की गई है। इस पूरे मामले की पहले भी आईजी दुर्ग से शिकायत की जा चुकी है। अब आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने सरोज गोपाल एजुकेशनल सोसाइटी के संचालक पर मेम्बर बनाकर लाखों की ठगी करने का मामला दर्ज किया है।
ज्यादा रुपए कमाने के चक्कर में हो गए ठगी के शिकार
प्रार्थी परविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि रुपेश कुमार गुप्ता ,सरोज गोपाल एजुकेशनल सोसाइटी के तहत एक MBA कॉलेज चलाता था। उसका कार्यालय न्यू सिविक सेंटर, भिलाई नगर में शाप नं. 137 में था। यहां परविंदर सिंह और उसका दोस्त जसमिंदर सिंह दिग्वा साल 2008 में पढ़ाई करते थे। रुपेश से दोनों का परिचय था, आरोपी ने दोनों को बातों-बातों में लालच देकर बताया कि आजकल एजुकेशनल एक्टीविटी में काफी पैसा है। यदि आप लोग हमारे एजुकेशनल सोसायटी के मेम्बर बन जाएं और उसमें इनवेस्ट करें तो भविष्य में काफी रकम कमाई जा सकती है। उस समय दोनों छात्र थे लिहाजा उन्होंने कहा कि हम कैसे रकम लगा सकते हैं। रुपेश ने कहा कि आप लोग अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाओ, मै उन्हें समझा देता हूं ।दोनों प्रार्थियों ने अपने पिता को रुपेश से मिलवा दिया। फिर रुपेश ने उन्हें भी लालच दिया और इनवेस्ट करने के लिए मना लिया।
एजुकेशनल सोसाइटी के बने सदस्य, फिर हुआ धोखा
साल 2009 में दोनों के पिता ने ढाई लाख रुपए और तीन लाख अस्सी हजार रुपए रुपेश गुप्ता के बैंक अकाउंट मे जमा कर दिए। दोनों को सरोज गोपाल एजुकेशनल सोसायटी में मेम्बर बना दिया। परविंदर सिंह गांधी ने बताया कि बाद में उसने मेरे पिता से कहा आप अपने स्मृति नगर वाले मकान को बतौर गारंटी मुझे दे दो , मै उस पर ऋण लूंगा और आपको मकान की कीमत रुपए 37 लाख का 4 प्रतिशत किराया दूंगा। उसने 6 माह बाद कर्ज पटाकर मकान वापस करने भी कहा था।
मकान के एवज में लिया 1 करोड़ 90 लाख रुपए का कर्ज
परविंदर के मुताबिक रुपेश गुप्ता ने मकान को बतौर गारंटी उपयोग करने के बाद उस पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए कर्ज ले लिया। इसके लिए उसने मकान के मालिक परविंदर के पिता से पूरी लिखा-पढ़ी कर ली। इसी बीच पर परविंदर के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब जब भी वो रुपेश से मकान बैंक से छुड़ाकर वापस करने की या उसकी कीमत देने की बात कहता तो उसे धमकी देकर भगा देता। उसने एजुकेशनल सोसाइटी में भी कोई अधिकार नहीं दिए। ऐसा ही उसने जसमिंदर के साथ भी किया। एफआईआर के मुताबिक दोनों ने पुलिस को बताया है कि रुपेश पर उनका 76 लाख 59 हजार रुपए बकाया है।
भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी रुपेश कुमार गुप्ता के खिलाफ धारा 420 व अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार है, जिसकी खोजबीन की जा रही है।