विज्ञापन बोर्ड का प्रकाशन शुल्क जमा करने निगम ने एडवरटाइजर्स को जारी किया अंतिम नोटिस

भिलाई / निगम ने भिलाई की तीन एडवरटाइजर्स को विज्ञापन बोर्ड प्रकाशन शुल्क जमा करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है! 12 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2021 तक का विज्ञापन बोर्ड का लाखों रुपए प्रकाशन शुल्क एडवरटाइजर्स से लिया जाना है! बता दें कि 11 अगस्त 2021 को एडवरटाइजर की अवधि समाप्त हो चुकी है! लेकिन अभी तक विज्ञापन बोर्ड की प्रकाशन शुल्क की राशि एडवरटाइजर्स के द्वारा जमा नहीं की गई है! इसी के तहत शुल्क जमा करने के लिए 3 फरवरी और 1 जून को नोटिस जारी किया गया था बावजूद इसके राशि जमा नहीं करने पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने अंतिम नोटिस जारी किया गया है! निगम ने इसे राजपत्र (असाधारण) दिनांक 7 अगस्त 2012 के परिशिष्ट की कंडिका 11 का उल्लंघन माना है!

जारी नोटिस के मुताबिक मैसर्स सुमंगल एडवरटाइजर्स गजानंद मंदिर के पास आर्य नगर दुर्ग के 83 होर्डिंग/बोर्ड जो कि जुनवानी एमआर 9 से डीपीएस अवंती बाई चौक तक के स्थल के बोर्ड की राशि 662966 रुपए तथा अवंती बाई चौक के आगे से एमआर 10 रुंगटा कॉलेज तक 20 होर्डिंग/बोर्ड की राशि 102497 रुपए! मैसर्स जी.जे. एडवरटाइजर्स नेहरू नगर भिलाई के 94 होर्डिंग/बोर्ड जो कि नेहरू नगर ईसाई कब्रिस्तान से सुपेला चौक पूर्व तक का 1539859 रुपए तथा पावर हाउस चौक पूर्व से खुर्सीपार नहर नाली तक के 34 होर्डिंग/बोर्ड की राशि 486795 रुपए! मैसर्स दीपक एडवरटाइजर्स शिवनाथ कांप्लेक्स भिलाई के 26 होर्डिंग/बोर्ड जोकि सुंदर नगर से छावनी चौक गौरव पथ रोड के बोर्ड की राशि रुपए 139030 रुपए, पावर हाउस चौक से एसीसी चौक के 16 होर्डिंग/बोर्ड का 92270 रुपए, नेहरू नगर चौक से केपीएस एवं केपीएस से बीएसआर चौक तक 41 होर्डिंग/बोर्ड का 213800 रुपए, पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कालीबाड़ी चौक तथा एमआर 20 तक 15 होर्डिंग/बोर्ड का 85103 रुपए, सुपेला चौक से रेलवे क्रॉसिंग तक निगम की भूमि पर 4 होर्डिंग/बोर्ड का 32029 रुपए, एवं रेलवे क्रॉसिंग नेहरू नगर से ग्रैंड ढिल्लन होटल के सामने 7 होर्डिंग/बोर्ड का 83061 रुपए लिया जाना है! इस प्रकार से मैसर्स सुमंगल एडवरटाइजर्स से 765463 रुपए, मैसर्स जी.जे. एडवरटाइजर्स से 2026654 रुपए तथा दीपक एडवरटाइजर्स से 645293 रुपए राशि की वसूली की जानी है! नोटिस जारी करने के बाद बकाया राशि के भुगतान के लिए तीन दिवस के भीतर का समय दिया गया है! अधिनियम की धारा 173 एवं 174 में निहित प्रावधान के अंतर्गत नोटिस जारी की जा चुकी है!

इसके बाद भी समय अवधि में राशि भुगतान नहीं किए जाने पर अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की कर बकाया राशि की वसूली की जाएगी साथ ही छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 7 अगस्त 2012 के परिशिष्ट (अ) की कंडिका 13 के अनुक्रम में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही भी की जाएगी! इसके अलावा अनाधिकृत रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्ड को हटाकर इसकी जानकारी भी एडवरटाइजर्स को देनी होगी! यदि निगम द्वारा विज्ञापन बोर्ड को हटाने की कार्यवाही की जाती है तो इसकी व्यय की वसूली भी एडवरटाइजर्स से की जाएगी!

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