दुर्ग जिले के इतिहास में पहली बार: 24 घण्टे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया और आरोपी को हुई 3 साल की सजा   

 न्यायालय ने  पीड़िता को 50 हजार रु देने राज्य सरकार को दिया निर्देश

दुर्ग /चिंतक/ दुर्ग जिले के इतिहास में सम्भवतः पहली बार ऐसा हुआ जब छेड़छाड़ के आरोपी को घटना  के 24 घण्टे के अंदर गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान  सहित दुर्ग न्यायालय में पेश किया और उस आरोपी को विद्वान न्यायाधीश श्रीमती नीरू सिंह अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रेक विषेश न्यायालय ( पास्को अधिनियम, ) ने 3 साल की सजा सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेशित किया कि पीड़िता को  50 हजार रु भुगतान यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित करें।  प्रकरण आज से लगभग सात माह पूर्व की है जब रानितरई थाना में शाम लगभग 5 बजे ग्राम औरी  से एक नाबालिग लड़की अपनी माँ के साथ  गांव के ही एक लड़के के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट और गालीगलौच करने की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुची उस समय थाने में थानेदार वी प्रभा राव बैठी हुई थी ,चुकी मामला नाबालिग लड़की से जुड़ा हुआ था इसलिए बिना कोई विलम्ब किये आनन फानन में अपने स्टाफ व 112 की टीम को घटना स्थल रवाना किया । आरोपी को तत्काल पकड़ लिया गया  लेकिन 24 घण्टे के अंदर प्रकरण की विवेचना ,घटना स्थल का मुआयना कर नक्शा तैयार करना, पीड़ित बच्ची का प्रमाणित उम्र सर्टिफिकेट निकालना, कोर्ट में सी आर सी पी के 164 के तहत पीड़ित लड़की का बयान कराना और सी डब्ल्यू सी दुर्ग में नाबालिग का कथन कराना वो भी 24 घण्टे के अंदर , ये रानितराई थाना पुलिस के लिए बड़ी चुनोउती थी। लेकिन थाना प्रभारी प्रभा राव ने स्वम इस प्रकरण को अपने हाथ मि लिया आओ  प्रकरण की विवेचना कर 24 घण्टे के अंदर आरोपी की चालान सहित कोर्ट में पेश करने में सफल रही ।
प्रकरण की सुनवाई दुर्ग के फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट (पास्को एक्ट )  में शुरू हुई जहाँ राज्य सरकार की ओर से विशेश अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पीड़ित पछ की ओर से पेरवी की। न्यायालय ने अभियुक्त महेंद्र उर्फ लल्लू साहू पिता रामचंद्र साहू उम्र 25 वर्ष निवासी अवरी थाना रानितराई को  3 वर्ष का कारावास व 500 रु अर्थ दण्ड देने का फैसला सुनाया । आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने धारा 354,ख,294,323,324 , 7,8 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया था ।
थाना प्रभारी ने 24 घण्टे में कैसे किया सब कुछ
प्रकरण के सम्बंध में तत्कालिक थानाप्रभारी वी प्रभा राव से न्यायालय के फैसले के सम्पर्क कर ये जानने का प्रयास किया कि शिकायत के चंद घण्टो में आरोपी की गिरफ्तारी, बयान, गवाहो के बयान, घटना स्थल का मुवायना कर नक्शा तैयार करना, पीड़िता के नाबालिग होने का प्रमाण पत्र एकत्र करने से लेकर डाक्टरी मुलाहिजा कराना ,कोर्ट में पीड़िता का 164 का बयान व सी डब्लू सी में नाबालिग का बयान ये सब 24 घण्टे के अंदर कैसे सम्भव हो पाया तो थाना प्रभारी प्रभा राव ने बताया कि चुकी डी जी पी सर का निर्देश था कि महिला सम्बन्धित अपराध पर त्वरित कार्यवाही करें उसका पालन करते हुए  पीड़ित का रिपोर्ट दर्ज कराते ही मै घटना स्थल रवाना हो गई वहाँ गांव वालों के सहयोग से आरोपी पकड़ा गया  उसी दौरान मैंने घटना स्थल का मुवायना कर नक्शा तैयार कर वापस लौटी और स्कूल के दाखिल खारिज रजिस्टर को जप्ती बनाया । दूसरे दिन सुबह पीड़िता का दुर्ग में सी डब्लू सी में बयान कराने के बाद 164 का बयान कराने पाटन  रवाना किया और उसी दिन शाम 4 बजे अरोपी को चालान के साथ कोर्ट में पेश की।
विवेचक की जितनी सराहना की जाए कम है: ए एस पी पवार
रानितराई थाना के एक प्रकरण में जिस तरह से थाना प्रभारी ने त्वरित कार्यवाही शुरू की और आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर 24 घण्टे के अंदर विवेचना पूरा कर न्यायालय में चालान पेश किया और आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई है निश्चित ही उस थाने दार की कर्तब्यनिष्ठा, कार्य के प्रति समर्पित, व महिला सम्बंधित अपराध को गम्भीरता से लिया जिसका परिणाम है कि आज आरोपी को सजा मिली , 24 घण्टे के अंदर आरोपी को पकड़ कर विवेचना पूर्ण कर लेना आसान नही होता।
इससे लोगों का पुलिस की कार्यप्रणाली पर विश्वास बढ़ता है: एस पी मीणा
रानितराई थाना के एक प्रकरण पर थाना प्रभारी की सक्चय पूर्ण विवेचना  पर आरोपी को सजा मिलने पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री प्रसाद मीणा ने कहा कि पुलिस का काम हैं कि आरोपी को जितना जल्दी हो सके पकड़ना और जल्दी से जल्दी विवेचना पूर्ण के न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध सबूत पेश करना ।रानितराई पुलिस ने इस प्रकरण 24 घण्टे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया और माननीय न्यायालय ने सबूत के आधार पर सजा सुनाई  है, इससे पुलिस के कार्यो के प्रति लोगो पर विश्वास  बढ़ता है, निश्चित ही इस मामले में रानितराई थाना पुलिस का कार्य सराहनीय रहा है।