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आज से बदले बैंकों के नियम, ग्राहक पर होगा सीधा असर

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नई दिल्ली। आज 1 अक्टूबर से बैंकों के नियमों से लेकर रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी सेवाओं के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बदलावों का ग्राहक पर सीधा असर पड़ेगा। आइए डालते हैं एक नजर इन बदलावों पर . . .

डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम बदले
1 अक्टूबर शुक्रवार से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। आज से नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू होगा है। इस नियम के लागू होने से बैंक और पेटीएम-फोन पे जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉम्र्स को ईएमआई या बिल के पैसे काटने के पहले हर बार अनुमति लेना होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसे बदलाव करने हैं कि एक बार परमिशन मिलने पर पैसे हर बार अपने आप न कटते रहें।

बदलेगी 3 बैंकों की चेकबुक
इलाहाबाद बैंक, ऑरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक आज से बेकार हो जाएंगी। इन 3 बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हो गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, ऑरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। इन बैंकों के ग्राहकों को अब इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में सम्पर्क करके नई चैक बुक प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से भी नई चेकबुक की डिमांड की जा सकती है।

पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए नया नियम
भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए नया नियम लागू कर रहा है। अब 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगी अपने बैंक खाते के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का नवीकरण नजदीकी पोस्टआफिस में भी करा सकेंगे।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन भी जरूरी
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए अब निवेशक को नॉमिनेशन की जानकारी देना होगी। अगर कोई निवेशक नॉमिनेशन नहीं देना चाहता तो उसे एक डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर निवेशक के ट्रेडिंग और डीमैट खाते को फ्रिज किया जा सकता है।