करोड़ों के शेयर घोटाले में सीए सहित तीन आरोपियों की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में खारिज
दुर्ग। प्राइवेट कंपनी के करोड़ों का शेयर धोखाधड़ी कर हड़प लेने के मामले में आरोपी दुर्ग के सीए सहित तीन आरोपियों की याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में आरोपियों ने प्रार्थी की शिकायत पर बुर्तोल्ला कलकत्ता पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को क्षेत्राधिकार को लेकर चुनौती दी थी। न्यायालय ने मामले में सभी पक्षों की सुनावई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
मामले में दुर्ग प्राइवेट कंपनी के सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और उनके सीए श्रीपाल कोठरी की बुर्तोल्ला कलकत्ता पुलिस को तलाश है। पुलिस पिछले दिनों इन आरोपियों की तलाश में दुर्ग भी पहुंची थी। बुर्तोल्ला पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों के ठिकानों पर दबिश भी दी थी, लेकिन तीनों आरोपी पुलिस की सपड़ में नहीं आए थे। लिहाजा बुर्तोल्ला पुलिस को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद आरोपी सुरेश कोठारी व अन्य ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बुर्तोल्ला पुलिस के क्षेत्राधिकार व कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। दुर्ग के तीनों आरोपियों पर मिलीभगत व कुटरचना कर कंपनी के शेयर अपने नाम कर लिए जाने का आरोप है। कोलकाता निवासी प्रार्थी प्रकाश जयसवाल की शिकायत पर कोलकाता के बुर्तोल्ला पुलिस ने तीनों आरोपी सुरेश कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी और सीए श्रीपाल कोठारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया है।
मामला दुर्ग की जमीन का काम करने वाली प्रायवेट कंपनी के शेयर से जुड़ा है। कंपनी ने वर्ष 2005-06 में अपने 40 हजार शेयर प्रार्थी प्रकाश जायसवाल को एलाट किए थे। इस शेयर की वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई जाती है। इस शेयर को 2012-13 में आरोपियों ने मिलीभगत व कूट रचना कर सुरेश कोठारी के नाम पर चढ़ा लिए। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने 2 जनवरी 21 को आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। हाईकोर्ट में आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से तर्क दिया था कि कोलकाता के बर्टोला पुलिस स्टेशन को मामले की जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उक्त पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर कोई अपराध किए जाने का आरोप नहीं लगाया गया है। उनका कहना था कि शेयरों की कथित खरीद के अलावा कोलकाता में कोई भी घटना नहीं हुई थी। शेयरों की बिक्री अपराध नहीं है।