निलंबित ADG जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई

बिलासपुर। प्रदेश के चर्चित व निलंबित ADG जीपी सिंह ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि EOW ने उन्हें 40 बार नोटिस जारी किया है। जिसका उन्होंने लिखित में जवाब भी दिया है। फिर भी उन्हें फिजिकली उपस्थित होने कहा जा रहा है। ऐसे में उन्हें EOW से गिरफ्तारी को लेकर खतरा है। उन्होंने अंतरिम राहत के तौर पर अग्रिम जमानत देने की मांग की है। उनकी याचिका पर मंगलवार को जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में सुनवाई होगी। निलंबित ADG व IPS जीपी सिंह की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में EOW की कार्रवाई के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है। इसके साथ ही उनकी दो अन्य याचिकाएं भी लंबित है। जिसमें उन्होंने राजद्रोह व भयादोहन के आपराधिक प्रकरण को चुनौती दी है।

इन मामलों में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर जीपी सिंह ने ACB की स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे 2 दिसंबर को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की है। अधिवक्ता आशुतोष पांडेय के माध्यम से प्रस्तुत याचिका में उन्होंने कहा है कि EOW ने उन्हें अब तक 40 बार नोटिस जारी किया है। इसमें उन्हें बार-बार उपस्थित होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नोटिस के जवाब में उन्होंने EOW को बताया है कि उनका वॉट्सऐप नंबर है और वर्चुअल आईडी भी है। जो भी जानकारी या सहयोग चाहिए वे करने के लिए तैयार हैं।  लेकिन, EOW उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए परेशान कर रहा है। याचिका में उन्होंने कहा है कि जब तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा नहीं मिल जाती। तब तक कैसे उपस्थित हो सकते हैं। उनकी याचिका की अंतिम सुनवाई तक अंतरिम राहत मिलने के बाद उन्होंने EOW के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराने का भरोसा दिलाया है। साथ ही उनकी हर जांच में मदद करने की भी बात कही है। उन्होंने जमानत प्रकरण की अंतिम सुनवाई तक अंतरिम जमानत देने की मांग की है।

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